सरकार ने यात्रियों के लिए स्व-घोषणा फॉर्म को किया अपडेट

177

नई दिल्ली। नागर विमानन मंत्रालय ने एयरलाइन कंपनियों से कहा है कि जिन यात्रियों ने स्व-घोषणा फॉर्म जमा किए हैं कि प्रस्थान तिथि से पहले तीन हफ्तों के दौरान उनमें कोविड-19 की पुष्टि नहीं हुई है, उन्हें हवाई सफर की अनुमति दी जाएगी।अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

सरकार ने 21 मई को सभी यात्रियों के लिए विमान में सवार होने से पहले स्व-घोषणा फॉर्म जमा करना अनिवार्य कर दिया था जिसमें उन्हें बताना था कि प्रस्थान तिथि से पहले दो महीने के दौरान उनमें कोविड-19 की पुष्टि नहीं हुई है। अधिकारियों ने बताया कि भारत में अब ऐसे लोगों की काफी संख्या है जो घातक वायरस से स्वस्थ हुए हैं और उन लोगों को किसी तरह की परेशानी न आए इसलिए स्व-घोषणा फॉर्म को अपडेट करने की जरूरत महसूस हुई।

उन्होंने बताया कि इसलिए, कुछ दिन पहले सरकार ने एयरलाइन कंपनियों को बताया कि यात्रियों को लिखित में यह घोषणा करनी होगी कि उड़ान से पहले, वे पिछले तीन हफ्तों में कोविड-19 की जांच में संक्रमित नहीं पाए गए हैं। अधिकारियों ने कहा, जो लोग कोविड-19 से स्वस्थ हो गए हैं और जो तीन हफ्ते की कसौटी को पूरा करते हैं उन्हें अपने अस्पताल से कोविड से स्वस्थ होने या छुट्टी मिलने का प्रमाण-पत्र दिखाने पर विमान से सफर करने की अनुमति होगी।

देश में अब तक संक्रमित हुए करीब साढ़े आठ लाख लोगों में से करीब 5.15 लाख लोग स्वस्थ हो गए हैं। इसका मतलब है कि स्वस्थ होने की दर 63 प्रतिशत है। भारत ने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के कारण दो महीने तक बंद रही घरेलू उड़ान सेवाओं को 25 मई को फिर से शुरू कर दिया था।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here