लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी जिले की अदालत ने एक महिला को घरेलू झगड़े के बाद पति की हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और जुर्माना लगाया।
एक सरकारी अधिवक्ता ने शनिवार को यह जानकारी दी। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) कपिल कटियार ने बताया कि मोहम्मदी-लखीमपुर खीरी के अपर जिला न्यायाधीश (एडीजे) दिनेश कुमार गौतम की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी सुनीता को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
कटियार ने पत्रकारों को बताया कि 16 नवंबर 2013 की रात मोहम्मदी कोतवाली इलाके के राजापुर बेनी गांव में सुनीता ने अपने पति रीतराम पर धारदार हथियार से हमला किया था। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच झगड़े के बाद सुनीता ने रीतराम पर हमला किया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी।
कटियार ने बताया कि हमले के समय रीतराम नशे की हालत में था। उन्होंने कहा कि इस मामले में रीतराम के भतीजे सर्वेश ने सुनीता के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था। कटियार ने बताया कि सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के कई गवाह मुकर गए, लेकिन अभियोजन पक्ष के ठोस सबूतों और दलीलों के आधार पर अदालत ने आरोपी सुनीता को हत्या का दोषी माना और सजा सुनाई।





