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ईडी ने यूनिटेक संस्थापकों के गुप्त भूमिगत कार्यालय का खुलासा किया

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय में आश्चर्यजनक खुलासा करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने यहां एक गुप्त भूमिगत कार्यालय का पता लगाया है जिसका संचालन पूर्ववर्ती यूनिटेक संस्थापक रमेश चंद्रा द्वारा किया जा रहा है तथा उसके पुत्रों-संजय चंद्रा और अजय चंद्रा ने पैरोल या जमानत पर रहने के दौरान इसका दौरा किया। न्यायालय ने मामले में सुनवाई के बाद संजय चंद्रा और अजय चंद्रा को दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल से मुंबई स्थित आर्थर रोड जेल और रायगढ़ (महाराष्ट्र) स्थित तलोजा जेल में भेजने का आदेश दिया। न्यायालय ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त से कहा कि वह चंद्रा बंधुओं से मिलीभगत के मामले में तिहाड़ जेल के अधिकारियों के आचरण की व्यक्तिगत रूप से तत्काल जांच शुरू करें और चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
चंद्रा बंधुओं और यूनिटेक के खिलाफ धनशोधन के आरोपों की जांच कर रहे ईडी ने शीर्ष अदालत से कहा कि संजय और अजय दोनों ने समूची न्यायिक हिरासत को निरर्थक कर दिया क्योंकि वे जेल के भीतर से खुलेआम अपने अधिकारियों से संपर्क करते रहे हैं और उन्हें निर्देश देते रहे हैं तथा अपनी संपत्तियों से संबंधित मामले निपटाते रहे हैं।

 

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ को ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल माधवी दीवान ने बताया कि चंद्रा बंधुओं ने अपने निर्देश बाहरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए जेल के बाहर अपने अधिकारियों की नियुक्ति कर रखी है। उन्होंने पीठ से कहा, हमारे छापेमारी और जब्ती अभियानों में से एक के दौरान हमने एक गुप्त भूमिगत कार्यालय का पता लगाया है जिसका इस्तेमाल रमेश चंद्रा द्वारा किया जा रहा है और उसके बेटों ने पैरोल या जमानत पर जेल से बाहर रहने के दौरान इसका दौरा किया। दीवान ने कहा, हमने कार्यालय से सैकड़ों बिक्री दस्तावेज, सैकड़ों डिजिटल हस्ताक्षर और भारत तथा विदेश में उनकी संपत्तियों के संबंध में संवेदनशील जानकारी से युक्त अनेक कंप्यूटर बरामद किए हैं। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी ने अदालत में सीलबंद लिफाफे में दो स्थिति रिपोर्ट दायर की हैं और यूनिटेक लिमिटेड की भारत तथा विदेश में स्थित 600 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है।
दीवान ने रेखांकित किया कि एजेंसी ने मुखौटा कंपनियों के माध्यम से किए जा रहे सिलसिलेवार वित्तीय लेन-देन के अत्यंत जटिल तंत्र का पता लगाया है और इसके साथ ही संपत्तियों का निपटान भी किया जा रहा है जिससे जांच में समस्या आ रही है।

 

उन्होंने कहा, वे (चंद्रा) जेल परिसर के भीतर से कमा कर रहे हैं। उन्होंने समूची न्यायिक हिरासत को निरर्थक कर दिया है। वे जेल परिसर के बाहर नियुक्त लोगों की मदद से खुलेआम संपर्क स्थापित कर रहे हैं और निर्देश दे रहे हैं। ईडी को पता चला है कि उन्होंने एक डमी निदेशक को उस समय प्रभावित करने की भी कोशिश की जब एजेंसी उससे पूछताछ कर रही थी। चंद्रा बंधुओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा कि जेल नियमावली के खिलाफ कुछ भी नहीं किया गया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि फिलहाल वह चंद्रा बंधुओं को नहीं सुन रही है और पहले वह ईडी के अभिवेदन को सुनेगी। ईडी को सुनने के बाद न्यायालय ने संजय चंद्रा और अजय चंद्रा को दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल से मुंबई स्थित आर्थर रोड जेल तथा तलोजा जेल भेजने आदेश दिया।

 

पीठ ने कहा कि संजय और अजय के आचरण तथा जेल अधिकारियों की मिलीभगत के बारे में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पेश दो रिपोर्ट में आदेशों के उल्लंघन तथा न्यायालय के क्षेत्राधिकार को कमतर करने संबंधी गंभीर एवं व्यथित करने वाले मुद्दे उठाए गए हैं। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त से कहा कि वह चंद्रा बंधुओं से मिलीभगत के मामले में तिहाड़ जेल के अधिकारियों के आचरण की व्यक्तिगत रूप से तत्काल जांच शुरू करें और और चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। शीर्ष अदालत ने चार जून को संजय चंद्रा को उसके ससुर के अंतिम संस्कार संबंधी रस्म में शामिल होने के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत दी थी जिसके बाद उसने समर्पण कर दिया था। संजय और अजय दोनों गृह क्रेताओं के धन की हेराफेरी करने के आरोपी हैं।

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