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कोरोना वायरस : गली-मोहल्लों की दुकानें खुलेंगी, बड़े बाजार रहेंगे बंद

नयी दिल्ली। सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिये देश भर में एक महीने से अधिक समय से लागू लॉकडाउन (बंद) में और ढील देते हुए संक्रमण से मुक्त इलाकों में गली-मोहल्लों की स्वतंत्र रूप से चलने वाली खुदरा दुकानों को खोलने की छूट दे दी है। इनमें कपड़े, मोबाइल फोन, हार्डवेयर और स्टेशनरी जैसी दुकानें शामिल हैं। हालांकि, बड़े बाजार, मॉल आदि तीन मई तक बंद रहेंगे। इनके अलावा, शराब, सिगरेट, गुटखा आदि की दुकानों पर रोक जारी रहेगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। ई-वाणिज्य कंपनियों पर गैर-जरूरी सामानों की बिक्री पर भी रोक बनाये रखने का निर्णय किया गया है। रियायतें बढ़ाने के साथ ही सरकार ने साफ किया है कि रेस्तरां, सैलून तथा नाई की दुकानें भी अभी नहीं खुल सकेंगी, क्योंकि ये दुकानों के बजाय सेवाओं की श्रेणी में आते हैं।

सरकार ने कहा है कि कोविड-19 हॉटस्पॉट और नियंत्रण वाले क्षेत्रों में किसी भी तरह की दुकानें अभी नहीं खुलेंगी। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार देर रात जारी आदेश में यह ढील दी। इसे 24 मार्च से घरों में बंद लोगों के लिये राहत के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि, मंत्रालय ने कहा है कि जिन दुकानों को ढील दी गयी है, उन्हें मास्क पहनने तथा लोगों के बीच आपस में पर्याप्त दूरी समेत सुरक्षा एवं बचाव के तमाम उपायों का पालन करना होगा। ये दुकानें 50 प्रतिशत कार्यबल के साथ ही परिचालन शुरू कर सकेंगी।

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने 15 अप्रैल के मंत्रालय के आदेश में संशोधन जारी करते हुए कहा कि गैर-जरूरी सामानों की दुकानों को भी कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। संबंधित राज्य और संघ शासित प्रदेश के दुकान एवं प्रतिष्ठान कानून के तहत पंजीकृत नगर निगम और नगरपालिकाओं के दायरे में आने वाली रिहायशी परिसरों और पास-पड़ोस तथा गली-मोहल्लों की दुकानों को खोला जा सकता है।

नगर निगमों तथा नगरपालिकाओं की सीमा से बाहर स्थित पंजीकृत बाजारों की दुकानों को भी खोला जा सकता है, लेकिन ऐसी दुकानों को सामाजिक दूरी के दिशानिर्देशों का अनुपालन करना होगा। ऐसी दुकानों में सिर्फ 50 प्रतिशत कर्मचारियों से काम लिया जा सकेगा। इन दुकानों के कर्मचारियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

हालांकि, इन इलाकों में एकल और बहु ब्रांड दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। आदेश में कहा गया है कि संबंधित राज्य और संघ शासित प्रदेश के दुकान एवं प्रतिष्ठान कानून के तहत पंजीकृत दुकानें, रिहायशी परिसरों और बाजार परिसरों की दुकानों को लॉकडाउन के दौरान खोलने की अनुमति होगी। एकल और बहुब्रांड आउटलेट्स नहीं खोले जा सकेंगे। नगर निगमों व नगरपालिकाओ की सीमा से बाहर की दुकानें भी खोली जा सकेंगीं।

  • ग्रामीण इलाकों में शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानों को खोलने की अनुमति
  • हॉटस्पॉट और नियंत्रण वाले क्षेत्रों की दुकानें अभी नहीं खुलेंगी।
  • ई-कॉमर्स कंपनियां भी सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की बिक्री कर सकेंगी।
  • गांव हो या शहर शराब और अन्य उत्पादों की ब्क्रिी पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
  • ऐसी दुकानों को सामाजिक दूरी के दिशानिदेर्शों का अनुपालन करना होगा।
  • सिर्फ 50 प्रतिशत कर्मचारियों से काम लिया जा सकेगा।
  • इन दुकानों के कर्मचारियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
  • इन इलाकों में एकल और बहु ब्रांड दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी।
  • नगर निगमों सीमा से बाहर स्थित पंजीकृत बाजारों की दुकानें भी खुलेंगी

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