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यूपी में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू, राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने दी अध्यादेश को मंजूरी

केवल शादी के लिए धर्म परिवर्तन किया तो होगी सजा

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के धर्मांतरण संबंधी अध्यादेश को शनिवार को राज्यपाल ने आनंदीबेन पटेल ने मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश को राज्यपाल के अनुमोदन के लिए बुधवार को राजभवन भेजा गया था। राज्यपाल से मंजूरी मिलते ही यह कानून यूपी में प्रभावी हो गया है।

अब इस अध्यादेश को छह माह के भीतर विधान मंडल के दोनों सदनों में विधेयक के रूप में पास कराना होगा। झूठ बोलकर, झांसा देकर या छल-प्रपंच कर धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए योगी सरकार यह अध्यादेश लायी है। इसके लागू होने के बाद झांसा देकर, झूठ बोलकर या छल-प्रपंच करके धर्म परिवर्तन करने-कराने वालों के साथ सरकार सख्ती से पेश निपटेगी।

अगर सिर्फ शादी के लिए लड़की का धर्म बदला गया, तो ऐसी शादी न केवल शून्य (अमान्य) घोषित कर दी जायेगी, बल्कि धर्म परिवर्तन कराने वालों को 10 साल तक जेल की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। अब ऐसा अपराध गैर जमानती माना जायेगा। अध्यादेश में यह भी प्रावधान है कि एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए संबंधित पक्षों को विहित प्राधिकारी के समक्ष उद्घोषणा करनी होगी कि यह धर्म परिवर्तन पूरी तरह स्वेच्छा से किया जा रहा है।

संबंधित लोगों को यह बताना होगा कि उन पर कहीं भी, किसी भी तरह का कोई प्रलोभन या दबाव नहीं है। अध्यादेश में धर्म परिवर्तन के सभी पहलुओं के लिए प्रावधान तय किये गये हैं। इसके अनुसार, धर्म परिवर्तन का इच्छुक होने पर संबंधित पक्षों को तय प्रारूप (फार्म) पर जिला मजिस्ट्रेट को दो माह पहले सूचना देनी होगी। इसका उल्लंघन करने पर छह माह से तीन वर्ष तक की सजा हो सकती है। इस अपराध में न्यूनतम जुर्माना 10 हजार रुपये तय किया गया है। दबाव डालकर या झूठ बोलकर अथवा किसी अन्य कपटपूर्ण ढंग से अगर धर्म परिवर्तन कराया गया, तो यह संज्ञेय अपराध होगा।

साथ ही गैर जमानती होगा और प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में मुकदमा चलेगा। दोष सिद्ध हुआ तो दोषी को कम से कम 01 वर्ष और अधिकतम 05 वर्ष की सजा भुगतनी होगी। साथ ही कम से कम 15 हजार रुपये का जुर्माना भी भरना होगा। यदि धर्म परिवर्तन का मामला अवयस्क महिला, अनूसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला के संबंध में हुआ तो दोषी को तीन वर्ष से 10 वर्ष तक कारावास की सजा और न्यूनतम 25 हजार रुपये जुर्माना अदा करना पड़ेगा।

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