नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा नेता राजीव बब्बर द्वारा दायर मानहानि मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा अन्य को अदालत के सामने पेश होने के शुक्रवार को निर्देश दिए।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने केजरीवाल, राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार गुप्ता, विधायक मनोज कुमार और आम आदमी पार्टी (आप) की प्रवक्ता आतिशी को 30 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा है। बब्बर ने पार्टी की दिल्ली इकाई की ओर से याचिका दायर की थी। उन्होंने इन लोगों के खिलाफ कार्वाई किए जाने की मांग की है। उनका दावा है कि इन लोगों ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि उसने दिल्ली में मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम कटवा दिए हैं जिससे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा है। अदालत ने कहा, प्रतिवादियों (केजरीवाल और अन्य) के आरोपों में प्रथम दृष्टया अवमानना है जो शिकायतकर्ता भारतीय जनता पार्टी को संदर्भित करता है।
केजरीवाल और अन्य के खिलाफ दायर मानहानि की…
इससे पहले अदालत ने बब्बर द्वारा केजरीवाल और अन्य के खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत पर संज्ञान लिया था। बब्बर ने कहा था, सभी आरोपियों ने समाज के कुछ वर्गों जैसे वणिक, पूर्वांचली, मुस्लिमों आदि से संबंधित मतदाताओं के संबंध में भाजपा की नकारात्मक छवि पेश करने के एकमात्र इरादे से भाजपा के खिलाफ ए आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि आप नेताओं ने पिछले वर्ष दिसम्बर में संवाददाता सम्मेलन के दौरान आरोप लगाया था कि भाजपा के निर्देश पर वणिक, पूर्वांचली और मुस्लिम समुदाय से 30 लाख मतदाताओं के नामों को भारत निर्वाचन आयोग ने हटा दिया है। केजरीवाल ने भी आरोप को ट्वीट किया था।