लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के साथ-साथ इनसे जुड़े अपराधों के मुकदमों में प्रभावी पैरवी किये जाने के निर्देश दिए है।
उन्होंने पॉक्सो एक्ट के मामलों में विशेषकर शीघ्र विवेचना कर न्यायालयों में प्रभावी पैरवी कराये जाने तथा इसकी प्रगति समीक्षा हर हफ्ते करने के भी निर्देश दिए है ताकि इनसे जुड़े अपराधियों को कठोरतम दण्ड दिलवाया जा सकें।अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बुधवार लोकभवन में सम्पन्न उच्चस्तरीय बैठक में न्यायालयों में चल रहे मुकदमों में पैरवी की कार्यवाही की विस्तृत समीक्षा की गयी जिसमें अपर पुलिस महानिदेशक अभियोजन भी उपस्थित थे।
उन्होंने शासन स्तर पर भी पॉक्सो एक्ट में हुई कार्यवाही तथा इससे जुड़े अभियोजन कार्यों की समीक्षा प्रत्येक सप्ताह किये जाने के निर्देश दिए है। अवस्थी ने अपर पुलिस महानिदेशक अभियोजन को पॉक्सो एक्ट सहित सभी गंभीर अभियोगों में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करते हुए अभियुक्तों को शीघ्रातिशीघ्र अधिकतम सजा दिलाने के लिए पैरवी कार्य में तेजी लाये जाने के निर्देश दिए है।
उनसे यह भी अपेक्षा की गई है कि इस दिशा में हुई प्रगति की सघन एवं नियमित समीक्षा सुनिश्चित की जाये। अपर मुख्य सचिव गृह ने जिला अधिकारियों एवं पुलिस कप्तानों को भी नियमित रूप से बैठकें आयोजित करने तथा प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कर अपराधियों को सजा दिलाने के लिए पैरवी में और तेजी लाने के भी निर्देश दिए है। अभियोजकवार पॉस्को एक्ट से संबंधित अभियोजन कार्य की अलग-अलग जांच के निर्देश दिए है।
पॉक्सों एक्ट के मामलों के शीघ्र एवं प्रभावी निस्तारण के लिए शासन के निर्णयानुसार नये कोर्ट की स्थापना के कार्य में तेजी लाये जाने के लिए प्रमुख सचिव न्याय से भी समन्वय बनाते हुए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने का निर्णय लिया गया है। जिन जिलों में डीजीसी एवं एडीजीसी स्तर पर पैरवी कार्य में अपेक्षित कार्यवाही नहीं हो रही है अथवा कार्य में शिथिलता आ रही है, इसकी भी समीक्षा कर अपर पुलिस महानिदेशक अभियोजन अपनी रिपोर्ट गृह विभाग व न्याय विभाग को भेजे।
अभियोजन कार्य में तेजी लाये जाने तथा व्यावहारिक कठिनाईयों के शीघ्र निवारण के लिए एक दिवसीय विशेष सेमिनार के भी आयोजन कराये जाने के अपर महानिदेशक अभियोजन को निर्देश दिए गये है। जिसमें डीजीसी एवं एडीजीसी को भी शामिल किया जायेगा।





