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आईएनएक्स केस: चिदंबरम को नहीं मिली राहत, सीजेआई के समक्ष जाएगा मामला

नई दिल्ली: आईएनएक्स मीडिया मामले में गिरफ्तारी के खतरे का सामना कर रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को बुधवार को उच्चतम न्यायालय से तत्काल कोई राहत नहीं मिली। न्यायालय की पीठ ने कहा कि पूर्व वित्त मंत्री की याचिका तत्काल सूचीबद्ध किए जाने पर विचार हेतु प्रधान न्यायाधीश के समक्ष रखी जाएगी। चिदंबरम की गिरफ्तारी से राहत की मांग करने वाली याचिका न्यायमूर्ति एन वी रमण, न्यायमूर्ति एम शांतानागौदर और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ के समक्ष आई। इस पर पीठ ने कहा कि मामले को प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगाई के समक्ष रखा जाएगा। पीठ ने चिदंबरम के वकील एवं वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से कहा, मैं इसे भारत के प्रधान न्यायाधीश के पास भेज रहा हूं। वह आदेश देंगे। सीबीआई और ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि यह बड़े पैमाने पर धनशोधन का मामला है। मेहता के एक कनिष्ठ सहायक ने कहा, हम चिदंबरम के किसी भी कदम का विरोध करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।

 

सिब्बल ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि उच्च न्यायालय ने मंगलवार को चिदंबरम की याचिका खारिज कर दी थी। उन्होंने बताया कि आईएनएक्स मामले में सीबीआई और ईडी की ओर से दर्ज मामले में चिदंबरम को एक साल से अधिक समय से गिरफ्तारी से राहत दी जा रही है। सिब्बल ने कहा कि उच्च न्यायालय ने चिदंबरम को गिरफ्तारी से किसी प्रकार की छूट देने से भी इनकार कर दिया है। सिब्बल ने कहा, मामले की सुनवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल (चिदंबरम) को इसबीच गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने शीर्ष अदालत से यह भी कहा कि बुधवार को तड़के दो बजे जांच एजेंसियों ने चिदंबरम के आवास पर एक नोटिस चस्पां किया है जिसमें कहा गया है कि उन्हें दो घंटे के भीतर उनके समक्ष पेश होना है। जब सिब्बल ने कहा कि उनकी याचिका रजिस्ट्री में नामांकित हो गई है, तब पीठ ने कहा, आप सारी औपचारिकताएं पूरी कीजिये। गौरतलब है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी से किसी भी तरह का संरक्षण देने से मना कर दिया था।

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