अवैध खनन मामले में दोषिसिद्धि के बाद कांग्रेस विधायक अयोग्य करार

अहमदाबाद। गुजरात विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी ने मंगलवार को बताया कि अवैध खनन मामले में दोषसिद्धि के कारण कांग्रेस के विधायक भगवान बारड विधानसभा से अयोग्य हो गए हैं। गिर सोमनाथ जिले की एक अदालत ने पिछले शुक्रवार को 24 साल पुराने अवैध खनन के मामले में बारड को दो साल और नौ महीने की जेल की सजा सुनाई थी।

गांधीनगर में पत्रकारों को बताया

कांग्रेस के 60 वर्षीय नेता 2017 के विधानसभा चुनाव में गिर-सोमनाथ की तलाला सीट से विधायक बने थे। त्रिवेदी ने गांधीनगर में पत्रकारों को बताया, बारड विधायक के तौर पर अयोग्य हो गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी और चुनाव आयोग को इस बारे में सूचित कर दिया गया है। वह अब विधायक नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य के विधि विभाग ने गुजरात विधानसभा को अदालत के आदेश की एक प्रमाणित प्रति भेजी थी ताकि बारड के खिलाफ कार्वाई की जा सके त्रिवेदी ने कहा कि चुनाव आयोग की अधिसूचना और जनप्रतिनिधि की किसी मामले में दोषसिद्घि से संबंधित उच्चतम न्यायालय के आदेश के मुताबिक बारड को अयोग्य किया गया है।

शीर्ष अदालत ने पिछले साल कहा

शीर्ष अदालत ने पिछले साल कहा था कि किसी जनप्रतिनिधि की आपराधिक मामले में दोषसिद्धि पर अपीलीय अदालत रोक नहीं लगाती है तो वह सदन की सदस्यता से अयोग्य हो जाएगा। गिर-सोमनाथ की अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 379 (चोरी) के तहत बारड को दोषी ठहराया है और उनपर ढाई हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। उनपर सूत्रपाडा में सरकारी जमीन से अवैध खनन के माध्यम से 2.83 करोड़ रुपए का चूना पत्थर चुराने का आरोप था। वर्ष 1995 में दर्ज की गई प्राथमिकी के मुताबिक वह चूना पत्थर को स्थानीय रसायन कारखाने को बेच दिया करते थे। बारड ने अपनी दोषसिद्घि को गुजरात उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।

 

 

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