नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को राहत देते हुए सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट से कहा कि वह कांग्रेस नेता के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में कार्यवाही न करे। शीर्ष अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से भी कहा कि वे गांधी के खिलाफ दर्ज मामले के संबंध में हाई कोर्ट के समक्ष कोई रिपोर्ट दाखिल न करें।
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने गांधी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर गौर किया और सीबीआई, ईडी तथा हाई कोर्ट में याचिका दायर करने वाले कर्नाटक निवासी एस. विग्नेश शिशिर को नोटिस जारी किया। पीठ हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ गांधी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।





