बहराइच। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में छह साल के बच्चे के अपहरण एवं उसके साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले में एक आरोपी को अदालत ने शुक्रवार को उम्र कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता संत प्रताप सिंह ने शनिवार को बताया कि 18 जून 2019 को जरवल कस्बे के चौक मोहल्ले में अपने घर के बाहर छ: वर्षीय बच्चा खेल रहा था और अचानक वह लापता हो गया। उन्होंने बताया कि परिजनो एवं मुहल्ले वालों द्वारा ढूँढने पर उसका शव कूड़ेदान में मिला।
सिंह ने बताया कि मृतक के पिता की तहरीर पर थाना जरवल रोड में मुहल्ला निवासी बबलू जायसवाल उर्फ अर्जुन के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस अधीक्षक गौरव ग्रोवर द्वारा त्वरित विवेचना के निर्देश दिए गए थे।
विवेचना के दौरान अप्राकृतिक दुष्कर्म की पुष्टि होने पर अप्राकृतिक दुष्कर्म व हत्या की धाराओं के साथ पाक्सो एक्ट लगाया गया था। अभियोजन के अनुसार सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित कुमार पाण्डेय ने शुक्रवार को आरोपी बबलू जायसवाल को उम्र कैद व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।