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न्यायालय ने दिया आदेश, सुशांत केस की होगी सीबीआई जांच

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को प्रतिभाशाली अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की अस्वाभाविक मृत्यु के सिलसिले में अभिनेत्री रिया चक्रवती के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में चल रही सीबीआई जांच को मंजूरी देते हुए कहा कि इस मामले में दर्ज किसी भी अन्य प्रकरण की जांच भी यही एजेन्सी करेगी। शीर्ष अदालत ने सीबीआई की जांच को विधिसम्मत बताते हुए कहा कि एक निष्पक्ष, सक्षम और स्वतंत्र जांच समय की मांग है।

न्यायालय ने यह भी कहा कि बिहार सरकार इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की सहमति देने में सक्षम थी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की सीबीआई जांच को लेकर उसके पक्ष और विरोध में चल रही राजनीतिक बयानबाजी पर विराम लगाते हुए न्यायालय ने कहा कि इस अभिनेता के पिता की शिकायत पर रिया चक्रवती और छह अन्य के खिलाफ शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज करके पटना पुलिस ने कुछ भी गैरकानूनी नहीं किया है।

राजपूत के पिता ने इन सभी पर अपने 34 साल के बेटे को आत्महत्या के लिए बाध्य करने का आरोप लगाया है। राजपूत की मौत का रहस्य सुलझाने के लिए लगातार सीबीआई से जांच कराने की मांग हो रही थी। राजपूत 14 जून को मुंबई के उपनगर बांद्रा में अपने अपार्टमेन्ट में छत से लटके मिले थे और तभी से मुंबई पुलिस विभिन्न पहलुओं से इस मामले की जांच कर रही है। न्यायमूर्ति ऋषिकेष रॉय की एकल पीठ ने अपने 35 पेज के फैसले में कहा कि बिहार और महाराष्ट्र दोनों ही एक दूसरे पर राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोप लगा रहे हैं, ऐसी स्थिति में जांच की वैधता ही सवालों में घिर गई है।

इसलिए ऐसी स्थिति में यह आशंका है कि सत्य इसका शिकार बन रहा है और न्यााय पीड़ित हो रहा है। न्यायालय ने रिया चक्रवती की याचिका पर यह फैसला सुनाया। रिया ने पटना में उसके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी मुंबई स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था। संविधान के अनुच्छेद 142 में प्रदत्त अधिकार का इस्तेमाल करते हुए न्यायमूर्ति रॉय ने अपने फैसले में कहा, सीबीआई की चल रही जांच को मंजूरी देते हुए,अगर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत और उससे जुड़ी परिस्थितियों को लेकर कोई अन्य मामला दर्ज होता है तो सीबीआई को निर्देश दिया जाता है कि वह नए मामले की भी जांच करे।

न्यायालय ने कहा कि मुंबई पुलिस द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174, जो अस्वाभाविक मौत के कारण का पता लगाने की जांच के बारे में है, के तहत की गई जांच सीमित मकसद के लिए है लेकिन यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 157 के तहत अपराध की जांच नहीं है। न्यायालय ने कहा, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मुंबई की फिल्मी दुनिया में एक प्रतिभाशाली अभिनेता थे और पूरी क्षमताओं का प्रदर्शन होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई।

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