अफगान सॉलिडेरिटी कमेटी के प्रमुख के खिलाफ मामला दर्ज, कोविड दिर्शानिर्देशों के उल्लंघन का आरोप

नयी दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने बुधवार को कहा कि अफगान सॉलिडेरिटी कमेटी के प्रमुख अहमद जिया गनी के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर) कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन के दौरान कोविड-19 दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। तालिबान के अफगानिस्तान पर नियंत्रण करने के बाद युद्धग्रस्त देश में उत्पन्न हुए संकट के बीच, भारत में बढ़ी संख्या में अफगान शरणार्थियों ने दक्षिण दिल्ली के वसंत विहार स्थित यूएनएचसीआर के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और बेहतर अवसरों के लिए अन्य देशों में प्रवास के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी से समर्थन पत्र जारी करने की मांग की थी।

अफगान सॉलिडेरिटी कमेटी के प्रमुख अहमद जिया गनी के खिलाफ 31 अगस्त को वसंत विहार थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस उपायुक्त (दक्षिण पश्चिम) इंगित प्रताप सिंह ने कहा, हमने कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत पिछले सप्ताह मामला दर्ज किया था। अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करते हुए कहा था कि अब यूएनएचसीआर कार्यालय के बाहर अफगान शरणार्थियों द्वारा कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया जा रहा है।

 

 

अदालत वसंत विहार वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आवासीय क्षेत्रों के पास से प्रदर्शनकारियों को हटाए जाने का अनरोध किया गया था। अफगान सॉलिडेरिटी कमेटी के नेतृत्व में 23 अगस्त को प्रदर्शन शुरू किया गया था और लाजपत नगर, भोगल, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद तथा कई अन्य स्थानों से लोग प्रदर्शन में शामिल हुए थे। गनी ने कहा था कि भारत में करीब 21,000 अफगान शरणार्थी हैं और उनमें से सिर्फ सात हजार के पास ही वैध दस्तावेज या शरणार्थी कार्ड है।

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