उप्र सरकार ने बेसिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया रोकने के आदेश को दी चुनौती

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक विशेष याचिका दायर कर राज्य में 69000 बेसिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया रोके जाने के फैसले को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति पंकज जायसवाल और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ राज्य सरकार की ओर से परीक्षा नियामक आयोग (ईआरए) द्वारा दाखिल की गई इस याचिका पर आगामी नौ जून को सुनवाई करेगी।

ईआरए ने अपनी अपील में कहा है कि प्रदेश में 69000 बेसिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को रोकने संबंधी तीन जून का एकल पीठ का फैसला अवैध है। गौरतलब है कि न्यायमूर्ति आलोक माथुर ने गत तीन जून को प्रदेश में 69000 बेसिक शिक्षकों की भर्ती संबंधी प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। अदालत का कहना था कि परीक्षा के दौरान पूछे गए कुछ प्रश्न गलत थे लिहाजा केंद्रीय अनुदान आयोग द्वारा इसकी फिर से पड़ताल किए जाने की जरूरत है।

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