back to top

सड़क चौड़ी करने के लिए मकान गिराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, 25 लाख रुपये मुआवजा देने का दिया निर्देश

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को निर्देश दिया कि उस व्यक्ति को 25 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए जिसका घर 2019 में सड़क चौड़ी करने के लिए गिरा दिया गया था।

सर्वाेच्च अदालत ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों के रुख पर अप्रसन्नता भी जताई। भारत के प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव से कहा कि महाराजगंज जिले में अवैध तरीके से मकान गिराने से संबंधित मामले में जांच कराई जाए।

पीठ 2019 में सड़क चौड़ी करने की एक परियोजना के लिए मकान गिराए जाने से संबंधित मामले में सुनवाई कर रही थी। पीठ ने कहा, आप ऐसा नहीं कर सकते कि बुलडोजर लेकर आएं और रातों रात मकान गिरा दें।

RELATED ARTICLES

सपा, कांग्रेस ने किया सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत, सरकार पर लगाया बुलडोजर के दुरुपयोग का आरोप

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सड़क चौड़ीकरण के लिए 2019 में ढहाए गए एक मकान के मालिक को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने के...

अनिल कुंबले को उम्मीद, दक्षिण अफ्रीका में युवा खिलाड़ियों को मिलेगा मौका

मुंबई। पूर्व कप्तान अनिल कुंबले का मानना है कि यश दयाल, विशाक विजयकुमार और रमनदीप सिंह को घरेलू क्रिकेट में उनके शानदार रिकार्ड को...

हरदोई में ट्रक और आटोरिक्शा की भीषण टक्कर, पांच लोगों की मौत, कई घायल

हरदोई। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में बुधवार को एक ट्रक और आटोरिक्शा की जोरदार टक्कर में पांच लोगों की मौत हो गयी तथा...

Latest Articles