कोविड-19 की दूसरी लहर में रिहा कैदी अगले आदेश तक नहीं करेंगे आत्मसमर्पण : न्यायालय

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को आदेश दिया कि उसके निर्देश पर कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान राज्यों की उच्चाधिकार प्राप्त समितियों द्वारा रिहा किये गए कैदियों को अगले आदेश तक आत्मसमर्पण करने के लिए नहीं कहा जाएगा। प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण की अध्यक्षता में विशेष पीठ ने राज्यों की उच्चाधिकार प्राप्त समितियों को निर्देश दिया कि जेलों में भीड़ कम करने के लिए कैदियों की रिहाई पर उसके सात मई के आदेश को लागू करने में अपनाए गए नियमों की जानकारी पांच दिन के भीतर दाखिल की जाए।

 

शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) से राज्यों की उच्चाधिकार प्राप्त समितियों द्वारा पालन किए गए नियमों के विवरण मिलने के बाद एक रिपोर्ट दायर करने को भी कहा है। कोविड-19 मामलों में अभूतपूर्व वृद्धि का संज्ञान लेते हुए, पीठ ने सात मई को उन सभी कैदियों को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया था जिन्हें पिछले साल जमानत या पेरोल दी गई थी। इसने पाया था कि देश भर में लगभग चार लाख कैदियों के रहने वाली जेलों में भीड़भाड़ कम करना कैदियों और पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य और जीवन के अधिकारै से संबंधित मामला है।

शीर्ष अदालत ने कहा था कि जिन लोगों को पिछले साल मार्च में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की उच्चाधिकार प्राप्त समितियों द्वारा जमानत पर रिहा करने की अनुमति दी गई थी, उन्हें किसी पुनर्विचार के बगैर ही समान राहत दी जाए।

 

 

 

RELATED ARTICLES

पांच साल बाद फिर शुरू होगी कैलाश मानसरोवर यात्रा, भारत ने जारी की तारीख

नयी दिल्ली। भारत ने शनिवार को जून से कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने की घोषणा की। पांच साल के अंतराल के बाद...

वास्तविक प्रतिक्रिया को कभी नजरअंदाज न करें, अक्षय कुमार फैंस को लेकर कही ये बात

मुंबई। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार का कहना है कि वह हमेशा दर्शकों की सच्ची आलोचना और प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहते हैं, भले ही...

ऋषिकेश-गोरखपुर और नई दिल्ली-गोरखपुर के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन

लखनऊ। रेलवे प्रशासन द्वारा यात्री जनता की सुविधा हेतु 04304/04303 योग नगरी ऋषिकेश-गोरखपुर-योग नगरी ऋषिकेश ग्रीष्मकालीन साप्ताहिक विशेष गाड़ी का संचलन योग नगरी ऋषिकेश...

Latest Articles

01:36