अब शादी-विवाह पर कम हुई बंदिशें

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार ने चरणवार ढील देने की योजना के तहत एक और बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने अब ओपन क्षेत्र में होने वाले वैवाहिक तथा अन्य मांगलिक कार्य में संख्या के निर्धारण को समाप्त कर दिया है। इस दौरान भी कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कोरोना की समीक्षा के दौरान टीम-9 के साथ बैठक में मांगलिक कार्य के लिए बड़ी छूट का निर्देश दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के क्रम में शासन ने ओपन एरिया में मांगलिक कार्यक्रम जैसे शादी-विवाह या अन्य पार्टी के लिए क्षेत्रफल के अनुसार से आयोजन की छूट दी है। इसमें संख्या निर्धारण नहीं किया गया है। शासन ने शादी समारोह व अन्य आयोजनों को खुले स्थानों पर क्षेत्रफल के अनुसार अनुमति प्रदान की है। हालांकि बंद स्थान पर सौ से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सभी 75 जिलों में न्यूनतम एक-एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए कृतसंकल्पित है। निरंतर किये गये प्रयासों के परिणामस्वरूप प्रदेश के 59 जिलों में न्यूनतम एक मेडिकल कॉलेज क्रियाशील हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि 16 जिलोंं में पीपीपी मॉडल के आधार पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना के सम्बन्ध में तेजी से प्रक्रिया पूरी कर ली जाए, ताकि मेडिकल कॉलेज की स्थापना का कार्य प्रारम्भ हो सके। मुख्यमंत्री ने डेंगू व अन्य वायरल बीमारियों के सम्बन्ध में सर्विलान्स कार्य को प्रभावी ढंग से जारी रखने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि बुखार व संक्रमण के अन्य लक्षणों के संदिग्ध मरीजों की पहचान कर, उन्हें उचित परामर्श दिया जाए। अस्पतालों में चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, बेड, दवाओं तथा मेडिकल उपकरणों की पर्याप्त उपलब्धता बनायी रखी जाए। उन्होंने कहा कि स्वच्छता, सैनिटाइजेशन तथा फॉगिंग का अभियान जारी रखा जाए।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का पूरा लाभ दिलाने के लिए कृतसंकल्पित हैै। आगामी 1 अक्टूबर से एमएसपी के तहत धान की खरीद प्रारम्भ हो रही है। उन्होंने कहा कि सभी धान क्रय केन्द्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित की जाएं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़, अतिवृष्टि से हुई कृषि फसलों की क्षति का आकलन करते हुए प्रभावित किसानों को नियमानुसार मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा कि जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, ऐसे प्रभावित व्यक्तियों की नियमानुसार क्षतिपूर्ति की जाए।

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