एससी/एसटी के उपवर्गीकरण संबंधी 2004 के फैसले पर फिर से गौर करने की जरूरत : कोर्ट

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि उसके 2004 के फैसले पर फिर से विचार किए जाने की जरूरत है जिसमें कहा गया था कि शैक्षणिक संस्थानों में नौकरियों और प्रवेश में आरक्षण देने के लिए राज्यों के पास अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का उपवर्गीकरण करने की शक्ति नहीं है।

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि ई वी चिन्नैया मामले में संविधान पीठ के 2004 के फैसले पर फिर से गौर किए जाने की जरूरत है और इसलिए इस मामले को उचित निर्देश के लिए प्रधान न्यायाधीश के समक्ष रखा जाना चाहिए। पीठ में न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी, न्यायमूर्ति विनीत सरन, न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस भी शामिल थे।

पीठ ने कहा कि उसकी नजर में 2004 का फैसला सही से नहीं लिया गया और राज्य किसी खास जाति को तरजीह देने के लिए अनुसूचित जातिा अनुसूचित जनजाति के भीतर जातियों को उपवर्गीकृत करने के लिए कानून बना सकते हैं। पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ पंजाब सरकार द्वारा दायर इस मामले को प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे के पास भेज दिया ताकि पुराने फैसले पर फिर से विचार करने के लिए वृहद पीठ का गठन किया जा सके।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने आरक्षण देने के लिए एससीाएसटी को उपवर्गीकृत करने की सरकार को शक्ति देने वाले राज्य के एक कानून को निरस्त कर दिया था। उच्च न्यायालय ने इसके लिए उच्चतम न्यायालय के 2004 के फैसले का हवाला दिया और कहा कि पंजाब सरकार के पास एससीा एसटी को उपवर्गीकृत करने की शक्ति नहीं है।

RELATED ARTICLES

योगी सरकार मेधावियो को देगी 1 लाख और टैबलेट, खिलाड़ियों को भी मिलेगा बंपर इनाम

166 मेधावी छात्र लखनऊ में होगे सम्मानित | छात्रों को एक लाख रुपये का पुरस्कार | खिलाड़ियों को भी किया जायेगा सम्मानित | लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ...

‘द दिल्ली फाइल्स’ का नाम बदला गया, अब ‘द बंगाल फाइल्स: राइट टू लाइफ’ के नाम से होगी रिलीज़

पब्लिक डिमांड पर बदला गया फिल्म का नाम: अब 'द दिल्ली फाइल्स' नहीं, 'द बंगाल फाइल्स: राइट टू लाइफ' मुंबई:निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री की चर्चित...

अब यूपी में टीचर्स का होगा तबादला, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी हो गई शुरू

ऑनलाइन स्थानांतरण आवेदन प्रक्रिया शुरू | ऑफलाइन आवेदनों के कारण फँसे शिक्षक | अगले साल से केवल ऑनलाइन प्रक्रिया | लखनऊ। प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त (एडेड)...

Latest Articles