लखनऊ। कोरोना वायरस के कारण प्रदेश में चल रहे लॉकडाउन के मद्देनजर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में स्थित औद्योगिक, व्यावसायिक और संस्थागत इकाइयों द्वारा दिए जाने वाले लीज रेंट और वाटर टैक्स तीन महीने के लिए स्थगित कर दी गयी है। इस संबंध में यमुना एक्सप्रेस-वे, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारीयों द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है।
नोएडा व्यावसायिक एसोसिएशन द्वारा प्रदेश सरकार को एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमे लॉक डाउन की स्थिति के मद्देनजर प्राधिकरणों द्वारा औद्योगिक, व्यावसायिक और संस्थागत इकाइयों द्वारा दिए जाने वाले लीज रेंट और वाटर टैक्स को अगले तीन महीने तक के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया गया था। एसोसिएशन के प्रार्थना पत्र पर विचार करने के लिए एक समिति गठित की गयी थी, जिसने अपनी रिपोर्ट दे दी है।
समिति की रिपोर्ट के अनुसार नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सभी इकाइयों को सशर्त तीन महीने की छूट दी गयी है। लीज रेंट और वाटर टैक्स इस शर्त के साथ स्थगित किया गया है कि सभी इकाइयां 30 जून तक अपना-अपना किराया और टैक्स जमा करा दें। अपने किराये और टैक्स को स्थगित कराने के लिए आवंटी को संबंधित प्राधिकरण में अपना प्रार्थना पत्र ऑनलाइन या ई-मेल में माध्यम से देना होगा। अगर कोई भी आवंटी 30 जून तक प्राधिकरण के खाते में पैसा नहीं जमा कराता है तो उससे पूरे स्थगन की अवधि का डिफॉल्ट ब्याज लिया जायेगा।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि स्थगन की अवधि के बाद भविष्य में आने वाले वाटर टैक्स और किराया जमा करने की तारिख वही होगी जो लीज डीड के अनुसार तय की गयी है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।