नई दिल्ली। एनएचआरसी ने लखीमपुर खीरी में अनुसूचित जाति की 13 वर्षीय लड़की से कथित सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में उत्तरप्रदेश सरकार और राज्य के पुलिस प्रमुख को नोटिस जारी किया है। यह घटना तब हुई थी जब लड़की शौच के लिए खेत गई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने एक बयान में कहा, खबरों के मुताबिक हत्या के पहले पीड़िता का उत्पीडऩ किया गया। खबरों में कहा गया है कि पीड़िता के घर में शौचालय है लेकिन यह चालू नहीं है।
बयान में कहा गया एनएचआरसी ने मीडिया की उन खबरों का स्वत: संज्ञान लिया है जिसमें कहा गया है कि अनुसूचित जाति की 13 वर्षीय लड़की से सामूहिक दुष्कर्म किया गया और उसकी हत्या कर दी गई, जब वह शौच के लिए खेत गई थी। आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को भी नोटिस भेजकर छह हफ्ते के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
पीओए कानून के प्रावधानों के तहत मांगी स्थिति की जानकारी
एससी-एसटी (पीओए) कानून के प्रावधानों के तहत पीड़िता के परिवार को मुआवजा प्रदान करने, दोषियों के खिलाफ की गई कार्रवाई और मामले में दर्ज प्राथमिकी की स्थिति की जानकारी देने को कहा गया है। एक अन्य मामले में, आयोग ने उत्तरप्रदेश पुलिस प्रमुख को नोटिस भेजा है जिसमें कानपुर के सर्किल ऑफिसर ने यौन उत्पीडऩ की शिकायत दर्ज कराने के लिए पहुंची 16 वर्षीय लड़की को कथित तौर पर डांस करने को कहा। आयोग ने राज्य पुलिस प्रमुख को छह हफ्ते के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा है।
एनएचआरसी ने एक बयान में कहा कि मीडिया की खबरों के मुताबिक कानपुर में गोविंद नगर थाने के सर्किल ऑफिसर ने आरोपों को खारिज कर दिया है । उन्होंने कहा है कि आरोपों में जरा भी प्रमाण नहीं है और पहली नजर में ऐसा लगता है कि पुलिस पर दबाव बनाने के लिए वीडियो बनाया गया। आयोग ने कहा कि उसे बताया गया कि मामले में जांच की जा रही है।
बयान में कहा गया, एनएचआरसी ने मीडिया की एक खबर का संज्ञान लिया है जिसमें एक निरीक्षक ने उत्पीडऩ के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने पहुंची 16 वर्षीय लड़की से डांस करने को कहा। आयोग ने पुलिस महानिदेशक को नोटिस कर छह हफ्ते के भीतर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है । बयान में कहा गया कि लड़की के परिवार ने अपने मकान मालिक के भतीजे के खिलाफ छेडख़ानी और किराए के मकान से जबरन बेदखल करने को लेकर शिकायत दर्ज कराने का प्रयास किया था।