स्कूलों की फीस बढ़ाने की अनुमति को चुनोती देगी आप सरकार

नई दिल्ली। सार्वजनिक भूमि पर बने निजी विद्यालयों को पूर्व अनुमति के बिना शुल्क बढ़ाने से रोकने वाले नियम को दरकिनार करने के उच्च न्यायालय के निर्णय को दिल्ली सरकार चुनौती देगी।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह

एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह यहां चल रहे बिना सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों को इस बात की अनुमति दे दी थी कि वे फीस में अंतरिम बढ़ोत्तरी कर सकते हैं ताकि वे अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की तनख्वाह में इजाफा सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप कर सकें। शिक्षा निदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, यह स्थिति(फीस में बढ़ोत्तरी की अनुमति) सरकार के साथ समझौते का हिस्सा है जो भूमि आवंटन के समय विद्यालय के साथ किया गया था। अगर उनको फीस में मनमानी बढ़ोत्तरी करने की अनुमति दे दी जाएगी तो अंतिम रूप से माता पिता ही परेशान होंगे, जो कि हमारे हित में नहीं है। इसलिए हम आदेश को चुनौती देंगे। यहां करीब 325 निजी विद्यालय हैं और इनमें से कुछ बहुत प्रतिष्ठित हैं और वे सरकार की भूमि पर बने हैं।

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