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ईडी ने धनशोधन के मामले में मुख्तार अंसारी की 73 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क की

प्रर्वतन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को धनशोधन के एक मामले में उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर-नेता मुख्तार अंसारी की जमीन, एक इमारत और बैंक खाता कुर्क कर ली, जिसकी कीमत 73.43 लाख रुपये हैं। एजेंसी ने एक बयान में बताया कि कुर्क की गई संपत्तियों में गाजीपुर जिले के सदर तहसील के मौजा रजदेपुर देहाती में आराजी नंबर-604 पर स्थित।,538 वर्ग फुट की जमीन और उस पर बनी एक व्यावसायिक इमारत, मऊ जिले के सदर तहसील में मौजा जहांगीराबाद परगना के आराजी संख्या-169 पर अवस्थित 6,020 वर्ग फुट का भूखंड शामिल है।

एजेंसी ने बताया कि इन संपत्तियों की कुल पंजीकृत मूल्य 73,43,900 रुपये है। ईडी ने बताया कि इन संपत्तियों को अब्बास अंसारी (मुख्तार अंसारी के बेटे) ने 6.23 करोड़ रुपये की सरकारी दर के बजाय मात्र 71.94 लाख रुपये में हासिल किया था। बयान के मुताबिक अचल संपत्तियों के अलावा ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी कर मुख्तार अंसारी के बैंक खाते में जमा 1.5 लाख रुपये की राशि को भी कुर्क कर लिया है।

मुख्तार अंसारी के खिलाफ धनशोधन का मामला उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज कई प्राथमिकियों के आधा पर दर्ज किया गया है। एजेंसी ने बताया, मुख्तार अंसारी और उनके परिवार के सदस्यों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर उस पर गोदाम बना लिया। गोदाम को भारतीय खाद्य निगम लिमिटेड द्वारा किराए पर लिया गया था और किराया मुख्तार अंसारी के परिवार के सदस्यों को दिया गया था।

ईडी ने इससे पहले मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां अंसारी और मुख्तार अंसारी और उनके परिवार द्वारा नियंत्रण वाली कंपनी विकास कंस्ट्रक्शन से जुड़ी 1.5 करोड़ रुपये की सात अचल संपत्तियों (जिला मऊ और जालौन में भूखंड के रूप में) को जब्त किया था। इस मामले में अब तक मुख्तार अंसारी, अब्बास अंसारी (मऊ सदर निर्वाचन क्षेत्र से मौजूदा विधायक) और मुख्तार अंसारी के बहनोई आतिफ रजा को ईडी ने गिरफ्तार किया है, जबकि एजेंसी ने उनके खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर किया है।

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