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गैर-आवश्यक वस्तुओं की बिक्री नहीं कर पाएंगी ई-कॉमर्स कंपनियां

नई दिल्ली। सरकार ने रविवार को यू-टर्न लेते हुए लॉकडाउन के दौरान ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर-जरूरी वस्तुओं की बिक्री पर रोक लगा दी। वहीं, ठप पड़ चुकी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कोविड-19 हॉटस्पॉट क्षेत्रों के बाहर सोमवार से चुनिंदा क्षेत्रों में सशर्त छूट दी जाएगी।

केंद्र सरकार द्वारा 15 अप्रैल को कुछ पाबंदियां हटाने की घोषणा करने के बाद राज्य सरकारें सीमित कारोबारी गतिविधि शुरू करने की तैयारी कर रही हैं। इस बीच, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने रविवार को कहा कि अगर देश कोरोना वायरस संकट से बेहतर ढंग से निपटने में सफल रहता है, तब लोगों को और भी राहत मिल सकती है। जावड़ेकर ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री ने सही समय पर लॉकडाउन लागू करने का आह्वान किया। अब लॉकडाउन जारी रखते हुए आंशिक रूप से आर्थिक गतिविधियां शुरू करने का निर्णय किया है।

इतनी विशाल आबादी को देखते हए हम कह सकते हैं कि हम अभी तक इससे अच्छी तरह से निपट सके हैं। अगर यह (सुधार) जारी रहता है तब लोगों को और राहत मिल सकती है। कोविड-19 से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों की निगरानी के लिए गठित मंत्री समूह (जीओएम) के सदस्य जावड़ेकर ने कहा कि 20 अप्रैल से शुरू हो रही छूट का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। साथ ही, उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में स्थिति में सुधार होने के साथ शहरों में भी आर्थिक गतिविधियां शुरू होंगी।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्घव ठाकरे ने कहा कि कोरोना वायरस के संबंध में चिह्नित किए गए ग्रीन और ओरेंज क्षेत्रों में उद्योगों को नियंत्रित तरीके से कामकाज बहाल करने की अनुमति दी जाएगी। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा, हमें इस अर्थचक्र को 20 अप्रैल से घुमाना होगा। हालांकि, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने तय किया है कि वह जारी लॉकडाउन में राहत नहीं देगी क्योंकि फिलहाल राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण का प्रसार थमा नहीं है। सरकार एक हफ्ते बाद फिर से स्थिति की समीक्षा करेगी।

उन्होंने कहा कि दिल्ली में संक्रमण के अब तक 1,893 मामले सामने आए हैं और 43 लोगों की मौत हो चुकी है। उल्लेखनीय है कि चार दिन पहले ई-कॉमर्स कंपनियों को मोबाइल फोन, रेफ्रिजरेटर और रेडीमेड परिधान आदि की बिक्री की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब इस छूट को वापस ले लिया गया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने इस बारे में एक आदेश जारी किया है, जिसमें ई-कॉमर्स कंपनियों के वाहनों में ढुलाई से गैर-जरूरी सामान को हटा दिया गया है। इसमें समेकित संशोधित दिशानिर्देशों से ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैरजरूरी उत्पादों की बिक्री को हटा दिया गया है। जबकि 15 अप्रैल को जारी आदेश में ई-कॉमर्स कंपनियों को 20 अप्रैल से गैर-जरूरी सामान की बिक्री की अनुमति दी गई थी।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा था कि टीवी और लैपटॉप भी ऑनलाइन बेचे जा सकते हैं जिसके बाद ई-कॉमर्स कंपनियों ने आर्डर लेने शुरू कर दिए थे। इस मुद्दे पर सरकार के यू-टर्न लेने के बारे में एक मीडिया ब्रीफिंग में पूछे जाने जाने पर केंद्रीय गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि देश में लागू लॉकडाउन के दौरान ई-कॉमर्स कंपनियों के जरिए गैर-जरूरी वस्तुओं की बिक्री की अनुमति को वापस लेने का फैसला इसलिए किया गया कि ऐसा महसूस हुआ कि सामानों की सूची बहुत व्यापक है और इससे कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए लागू पाबंदियों पर असर पड़ सकता है।

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने इस बारे में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिख कर स्पष्टीकरण दिया। भल्ला ने कहा, …मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि गैर-जरूरी वस्तुओं के लिए ई-कॉमर्स कंपनियों के ऑपरेशन को निषिद्घ समझा जाए, हालांकि वे आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करना जारी रखेंगे जैसा कि पहले इजाजत दी गई थी और इसकी इजाजत जारी रहेगी। भल्ला ने यह भी कहा कि लॉकडाउन के चलते देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे मजदूरों और कामगारों को कुछ खास शर्तों के साथ उस राज्य के अंदर उनके संबंध कार्य स्थलों पर जाने की इजाजत दी जाएगी।

हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि लॉकडाउन के दौरान कामगारों की एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई आवाजाही नहीं होगी। इन कामगारों को औद्योगिक, विनिर्माण, निर्माण, कृषि और मनरेगा कार्यों में लगाया जा सकता है। कृषि, निर्माण, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) एवं ग्रामीण इलाकों में स्थित औद्योगिक इकाइयां और ई कॉमर्स संचालन उन क्षेत्रों में शामिल हैं जहां लॉकडाउन पाबंदियां 20 अप्रैल से हट जाएंगी ताकि लाखों लोगों की परेशानियों को कम किया जा सके।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 हॉटस्पॉट (कोरोना वायरस संक्रमण से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र) के दायरे में नहीं आने वाले इलाकों में 14 चुनिंदा आवश्यक गतिविधियों की इजाजत देने के लिए पाबंदियों में ढील देने की 14 मई को घोषणा की थी। साथ ही, उन्होंने तीन हफ्तों के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को तीन मई तक बढ़ाने की भी घोषणा की थी। अगले ही दिन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कुछ शर्तों के साथ दिशानिर्देश जारी किए थे।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन पर अपने हालिया आदेश में कहा है कि सामाजिक मेलजोल से दूरी के नियमों और मास्क पहनने जैसे निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए, इसके लिए जिलाधिकारी को पुलिस, पंचायत और राजस्व अधिकारियों की मदद से ग्रामीण इलाके में गश्त सुनिश्चित करना चाहिए। मंत्रालय ने कहा कि 20 अप्रैल से जिन गतिविधियों की इजाजत दी गई है, उनका लक्ष्य कृषि और संबद्घ गतिविधियों को पूरी तरह से सुचारू करना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अधिकतम क्षमता के साथ आगे बढऩा, दिहाड़ी मजदूरों और अन्य श्रमिकों के लिए रोजगार सृजन करना, सुरक्षा एवं अनिवार्य मानक संचालन प्रक्रिया के दिशानिर्देशों के साथ उनके लिए चुनिंदा औद्योगिक गतिविधियों को बहाल करने की इजाजत देना तथा डिजिटल अर्थव्यवस्था शामिल हैं।

मंत्रालय ने कहा कि आईटी और आईटीईएस क्षेत्र को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होने इजाजत दी जाएगी। स्वरोजगार वाले इलेक्ट्रेशियन, सूचना प्रौद्योगिकी मरम्मत, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, बढ़ई को भी लोगों के लिए सेवा उपलब्ध करने की इजाजत होगी। राजमार्गों के किनारे स्थित ढाबा, ट्रक मरम्मत दुकानें और सरकारी गतिविधियों के लिए कॉल सेंटर भी 20 अप्रैल से खुलेंगे। लॉकडाउन के लिए संशोधित दिशा-निर्देश सोमवार से लागू होने के मद्देनजर तमिलनाडु सरकार राज्य में कुछ उद्योगों को पाबंदियों से ढील देने पर फैसला कर सकती है। यह फैसला एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद लिया जाएगा।

रिपोर्ट सोमवार को आने की संभावना है और कोई फैसला लिए जाने तक मौजूदा पाबंदियां लागू रहेंगी। पंजाब में सोमवार से निर्माण संबंधित गतिविधियों के तौर पर रेत और बजरी खनन तथा स्टोन क्रशिंग को अनुमति दी गई है। राज्य के गृह विभाग ने यह जानकारी दी। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, नए अकादमिक सत्र को ध्यान में रखते हुए स्कूलों तथा कॉलेज छात्रों को किताबों का वितरण करने वाली दुकानों को भी काम करने की अनुमति दी गई है। गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर, पंखों की बिक्री तथा उनकी मरम्मत की दुकानों को भी आवश्यक सामान या सेवाओं के दायरे में लाया गया है तथा उन्हें खुलने और काम करने की अनुमति दी गई है।

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