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कैबिनेट फैसला : उद्यमियों के लिए बनेगी समग्र स्टार्टअप नीति

  • योगी कैबिनेट ने दी 21 प्रस्तावों को मंजूरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने बुधवार को ‘उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2020’, मुख्यमंत्री ? पेरेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम (एपीएस) और वाहन स्वामियों को लॉकडाउन के दौरान टैक्स जमा न कर पाने के कारण उस पर लगने वाली पेनल्टी में छूट देने सहित 21 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ‘उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2020’ को मंजूरी दी गयी है। मौजूदा समय में प्रदेश के सभी तरह के उद्योगों के लिए कोई समग्र स्टार्टअप नीति नहीं है।

इसलिए प्रदेश में सभी क्षेत्रों जैसे कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ऊर्जा, खादी, शिक्षा, पर्यटन, परिवहन इत्यादि क्षेत्रों में भी स्टार्टअप संस्कृति को प्रोत्साहन देने के मकसद से एक मजबूत स्टार्टअप ईकोसिस्टम बनाने के लिए एक स्वतन्त्र एवं समग्र स्टार्टअप नीति जारी करने की जरुरत महसूस की गई है। इस क्रम में अन्य प्रदेशों की स्टार्टअप नीतियों के अध्ययन तथा प्रस्तावित नीति के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों पर चर्चा में प्राप्त सुझाव एवं परामर्श का समावेश करते हुए ‘उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020’ बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।

कैबिनेट फैसला….

  • यूपी स्टार्टअप नीति मंजूर, सभी विभागों को मिलेगा प्रोत्साहन
  • सीएम-अपरेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम में मिलेंगे 1000 रुपये
  • फार्मास्युटिकल इकाइयां भी देंगी कौशल प्रशिक्षण
  • राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए प्रक्रिया व मानदंड मंजूर

इस नीति का लक्ष्य केंद्र सरकार द्वारा चलायी जा रही ‘राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग’ के तहत प्रदेश का तीन शीर्ष राज्यों में स्थान बनाना, प्रदेश में 100 इन्क्यूबेटर्स और राज्य के हर जिले में कम से कम एक इन्क्यूबेटर की स्थापना, स्टार्टअप के लिए कम से कम एक मिलियन वर्ग फुट इन्क्यूबेशन व एक्सीलेरेशन स्थान का विकास व सहायता, राज्य में कम से कम 10,000 स्टार्टअप की स्थापना के अनुकूल ईकोसिस्टम का सृजन, स्टेट आफ आर्ट उत्कृष्टता के केन्द्रों की स्थापना और देश के सबसे बड़े इन्क्यूबेटर की स्थापना लखनऊ में किया जाना इस नीति का लक्ष्य है। यह नीति अधिसूचना की तारिख से 05 वर्षों के लिए वैध होगी।

2020-21 से मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना शुरू

एक अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय में कैबिनेट ने 85,000 युवाओं को नियोजित करने के लक्ष्य के तहत प्रति अपरेंटिस 1000 रुपये उद्योगों को देने के प्रस्ताव पर भी अपनी मोहर लगा दी है। सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि केंद्र भारत सरकार द्वारा संचालित एनएपीएस) का लाभ ज्यादा से ज्यादा युवाओं को देने के मकसद से प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 से मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (सीएम-एपीएस) को शुरू किया जाना है।

इसके तहत केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जा रही 25 प्रतिशत धनराशि (अधिकतम 1,500 रुपये प्रतिमाह) में सीएम-एपीएस के तहत राज्य सरकार द्वारा 1,000 रुपये प्रतिमाह की धनराशि का अतिरिक्त टॉपअप किया जायेगा। इस तरह, हर चयनित प्रशिक्षु के लिए उद्योगों एवं अधिष्ठानों को कुल 2,500 रुपये प्रतिमाह की धनराशि की प्रतिपूर्ति होने लगेगी। वित्तीय वर्ष 2020-21 से शुरू होने वाली ‘मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना’ के क्रियान्वयन के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों को मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश फार्मास्युटिकल उद्योग नीति संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी

कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश फार्मास्युटिकल उद्योग नीति संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। संशोधन के अनुसार उत्तर प्रदेश फार्मास्युटिकल उद्योग नीति, 2018 के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। पहले नीति के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग को नोडल विभाग बनाया गया था। कौशल विकास के लिए फार्मा सेक्टर के लेबर इन्टेन्सिव सेक्टर होने के मद्देनजर 2018 की नीति में भी उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स नीति-2018, पर्यटन नीति व इलेक्ट्रॉनिक्स नीति की तरह कौशल विकास के लिए प्रोत्साहन की व्यवस्था की गयी है।

इसके तहत सभी संबंधित फार्मा इकाइयों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अधिकतम 50 प्रशिक्षु प्रतिवर्ष के अनुसार 06 महीने तक 1,000 रुपये प्रतिमाह प्रति प्रशिक्षु की प्रतिपूर्ति 05 सालों तक की जाएगी। कैबिनेट ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रधानाचार्य व शिक्षक के राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु चयन की नीति, प्रक्रिया व मानदण्ड आदि के निर्धारण के प्रस्ताव को मंजूर कर दिया है। इसके तहत राज्य अध्यापक पुरस्कार देने के लिए राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त हाईस्कूल, इण्टर कॉलेजों, सहायता प्राप्त संस्कृत पाठशालाओं के नियमित सेवारत प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक व अध्यापक के चयन पर विचार किया जाएगा। प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक व अध्यापकों हेतु राज्य अध्यापक पुरस्कारों की संख्या 09 होगी।

गाड़ियों पर टैक्स को समय से भुगतान न करने पर पेनल्टी लगाने का प्राविधान

हर शैक्षिक सत्र के लिए राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए 15 अप्रैल से 15 मई तक आनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। कोविड-19 के मद्देनजर शैक्षिक सत्र 2020-21 में 15 जुलाई से 30 जुलाई तक आनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। मंत्रिपरिषद ने कोविड-19 के मद्देनजर अपनी गाड़ियों का टैक्स न जमा कर पाने वाले लोगों को पेनल्टी से छूट देने के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम-1997 में गाड़ियों पर लगाए गए टैक्स को समय से भुगतान न करने पर पेनल्टी लगाने का प्राविधान है।

नियमावली में प्राविधान है कि अगर देय कर का समय के अन्दर भुगतान नहीं किया जाता है तो देय कर पर 5 प्रतिशत की दर से प्रतिमाह शास्ति वसूली जाएगी। इसमें राज्य सरकार को छूट देने का अधिकार है। मार्च एवं अप्रैल में देय टैक्स पर पेनल्टी के भुगतान से वाहन स्वामियों को छूट देने के लिए अधिनियम की धारा से छूट दी गयी है। यह छूट अधिसूचना के जारी होने की तारिख के बाद 30 दिन के अंदर देय कर के भुगतान करने पर ही प्रदान की जायेगी।

इस समय अवधि के अंतिम दिन अर्थात 30वां दिन अवकाश होने पर देय छूट अगले कार्य दिवस तक प्रदान की जायेगी। एक अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिपरिषद ने नोएडा और लखनऊ के शहरी क्षेत्रों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली स्थापित हो जाने की वजह से सुरक्षा के लिए गनर, शैडो एवं गार्द उपलब्ध कराये जाने हेतु सामान्य दिशा-निर्देश व नीति निर्धारित किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। अब नोएडा और लखनऊ के शहरी क्षेत्रों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली के तहत सुरक्षा के लिए गनर, शैडो एवं गार्द उपलब्ध कराये जाने हेतु गठित समिति का अध्यक्ष पुलिस कमिश्नर होगा।

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