पर्वों के सार्वजनिक आयोजन पर पाबंदी लगाये या संख्या सीमित करें राज्य : केंद्र

नई दिल्ली। देश के कुछ हिस्सों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने बुधवार को राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश को आगामी त्योहारों के दौरान सार्वजनिक कार्यक्रमों पर स्थानीय स्तर पर पाबंदी या लोगों के बड़े पैमाने पर जमा होने से रोकने पर विचार करने को कहा है ताकि महामारी को प्रभावी तरीके से रोका जा सके।

स्वास्थ्य मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव आरती आहूजा ने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई अहम मुकाम पर है और देश के कई हिस्सों में गत कुछ दिनों से मामलों एवं मौतों की संख्या में वृद्घि दर्ज की जा रही है।

उन्होंने लिखा, …होली, सबे बारात, बिहू, ईस्टर और ईद-उल-फितर जैसे आगामी त्योहारों को देखते हुए राज्यों को सलाह दी जाती है कि वे इन त्योहारों के दौरान लोगों के सार्वजनिक रूप से इन्हे मनाने या बड़े पैमाने पर लोगों के जमा होने से रोकने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा-22 के तहत स्थानीय स्तर पर पाबंदी लगाने पर विचार करें। आहूजा ने राज्यों से 23 मार्च को गृह मंत्रालय द्वारा जारी और कोविड-19 के नियंत्रण के लिए प्रभावी आदेश का संदर्भ लेने को कहा है। साथ ही उन्होंने दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश की प्रति पत्र के साथ संदर्भ हेतु नत्थी की है।

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