कृष्ण जन्मभूमि के निकट अवैध निर्माण ढहाने पर रोक, सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के निकट बने कथित अवैध निर्माण को ढहाने के रेलवे के अभियान पर बुधवार को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया।

उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने इस मामले में केन्द्र तथा अन्य को नोटिस जारी किया। पीठ ने कहा, परिसर के संबंध में दस दिन के लिए यथास्थिति बनी रहने दी जाए। एक सप्ताह बाद के लिए सूचीबद्ध करें।

याचिकाकर्ता याकूब शाह की ओर से पेश वकील ने पीठ को बताया कि सौ मकान गिरा दिए गए हैं। उन्होंने कहा, 70-80 मकान बचे हैं। हर चीज निष्फल हो जाएगी। अभियान ऐसे दिन चलाया गया जब उत्तर प्रदेश में अदालतें बंद थीं। यह मामला कृष्ण जन्मभूमि के निकट बने मकानों के ध्वस्तीकरण से संबद्ध है।

यह खबर भी पढ़े—गदर 2 की बॉक्स ऑफिस पर धमाल, पांच दिन में 200 करोड़ के पार

RELATED ARTICLES

Vivo का धमाकेदार स्मार्टफोन लॉन्च, 50MP कैमरे के साथ मिलेंगे ये खास फीचर

टेक न्यूज। वीवो कम्पनी ने अपने ग्राहकों के लिए धांसू स्मार्टफोन बाजार में लॉन्च कर दिया है। खास बात यह है की यह स्मार्टफोन...

Ind vs Aus: दबाव से जूझ रही भारतीय टीम के सामने आस्ट्रेलिया की कठिन चुनौती, जानें प्लेइंग 11

पर्थ। अपनी धरती पर न्यूजीलैंड के हाथों टेस्ट श्रृंखला में सफाये के बाद भारी दबाव का सामना कर रही भारतीय क्रिकेट टीम शुक्रवार से...

पद को जिम्मेदारी के रूप में देखता हूँ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कप्तानी को लेकर बोले बुमराह

पर्थ। जसप्रीत बुमराह को हमेशा से जिम्मेदारी लेना और चुनौतियों का सामना करना पसंद है और यही वजह है कि आस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर...

Latest Articles