लखनऊ। 69000 सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को हुई सुनवाई पर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र एसोसिएशन की स्थिति स्पष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि अभी आदेश कापी उपलब्ध नहीं हो पायी है। ऐसे में कुछ कहना ठीक नहीं होगा। फिलहाल एसोसिएशन आदेश के दोनों पक्षों पर विचार कर आगे की रणनीति तय करने पर विचार कर रही है।
उप्र प्राथमिक शिक्षामित्र एसोसिएशन की ओर से वकील गौरव यादव की ओर से दायर इस याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने या उसे रद्द करने की मांग की गई थी। इससे पहले राज्य सरकार की तरफ से शीर्ष अदालत में एक कैविएट दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया थी कि शीर्ष अदालत उसका पक्ष सुने बिना इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर कोई आदेश जारी न करे।
इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अपना फैसला सुनाया था। उसके बाद राज्य में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में सहायक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया था। प्रदेश में शिक्षकों की बड़े पैमाने पर होने वाली भर्ती लटकी हुई थी। ऐसा कटआॅफ अंक से संबंधित विवाद के कारण था। इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार के कटआॅफ बढ़ाने के फैसले को सही बताया था। इसके अलावा इस भर्ती प्रक्रिया को तीन महीने के अंदर पूरा करने का आदेश भी दिया था। इस पर विभागीय अधिकारियों ने भर्ती को जल्द पूरा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी।
उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र एसोसिएशन के प्रदेश मंत्री कौशल कुमार सिंह का कहना है कि अभी तक अदालत के आदेश की कापी उपलब्ध नहीं हो सकी है। ऐसे में कोर्ट के निर्णय के आधार पर आगे की रणनीति तय की जायेगी।