उत्तराखंड के बाद गुजरात में भी लागू हो सकता है यूसीसी, राज्य सरकार ने मसौदा विधेयक के लिए बनाई समिति

गांधीनगर। गुजरात सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की आवश्यकता का आकलन करने और इसका मसौदा विधेयक तैयार करने के लिए मंगलवार को उच्चतम न्यायालय की एक सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया।

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बताया कि उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय समिति 45 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। उन्होंने कहा, यूसीसी की आवश्यकता का आकलन और इसका मसौदा विधेयक तैयार करने के लिए, हमने उच्चतम न्यायालय की एक सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति के नेतृत्व में एक समिति बनाने का फैसला किया है।

राज्य सरकार रिपोर्ट मिलने के बाद यूसीसी के कार्यान्वयन के बारे में निर्णय लेगी। समिति के अन्य सदस्यों में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के सेवानिवृत्त अधिकारी सीएल मीणा, अधिवक्ता आर.सी. कोडेकर, शिक्षाविद् दक्षेष ठाकर और सामाजिक कार्यकर्ता गीता श्रॉफ शामिल हैं।

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