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अनुच्छेद 370 पर राष्ट्रपति के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 370 पर राष्ट्रपति के आदेश की वैधानिकता को मंगलवार को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई। अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा ने इस मामले में एक याचिका दायर की है। शर्मा ने राष्ट्रपति के आदेश को गैरकानूनी बताते हुए दावा किया है कि इसे राज्य विधानसभा से सहमति लिए बगैर ही पारित किया गया है।

 

शर्मा संभवत: बुधवार को अपनी इस याचिका के बारे में उल्लेख करके इसे शीघ्र सूचीबद्घ करने का अनुरोध करेंगे। केन्द्र ने सोमवार को जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने संबंधी संविधान के अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधानों को निरस्त कर दिया था और राज्य को दो केन्द्र शासित प्रदेशों में बांटने का प्रस्ताव पेश किया था।

 

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