नयी दिल्ली। छोटे और कम जोखिम वाले व्यवसायों को तीन कार्यदिवसों के भीतर जीएसटी पंजीकरण मिल जाएगा। जीएसटी विभाग शनिवार से छोटे और मझोले व्यवसायों के लिए एक सरल जीएसटी पंजीकरण योजना शुरू कर रहा है।
छोटे और कम जोखिम वाले ऐसे व्यवसाय, जिन्हें वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली डेटा विश्लेषण के आधार पर पहचानती है, वे इस योजना का विकल्प चुन सकते हैं।
इसके अलावा ऐसे आवेदक जो खुद आकलन करते हैं कि उनकी कर देयता 2.5 लाख रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होगी, वे भी इस योजना के लिए पात्र हैं।
केंद्र और राज्य के वित्त मंत्रियों वाली जीएसटी परिषद ने तीन सितंबर की अपनी बैठक में सरलीकृत पंजीकरण योजना को मंजूरी दी थी। इस योजना में स्वैच्छिक रूप से शामिल होने और इससे बाहर निकलने का विकल्प होगा।
गाजियाबाद में सीजीएसटी भवन के उद्घाटन के अवसर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि एक नवंबर से शुरू होने वाली सरलीकृत जीएसटी पंजीकरण योजना से 96 प्रतिशत नए आवेदकों को लाभ होने की उम्मीद है।





