नई दिल्ली। NEET UG 2024 परीक्षा रद्द करने को लेकर गुरुवार यानी आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई. जस्टिस विक्रम नाथ और एसवीएन भाटी की पीठ ने चारों याचिकाओं को ट्रांसफर करते हुए एनटीए की याचिका पर सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. केंद्र और एनटीए को नोटिस जारी कर 8 जुलाई तक जवाब देने को कहा है।
याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से NEET UG काउंसलिंग पर रोक लगाने का अनुरोध किया, लेकिन पीठ ने इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं. अगर परीक्षा जारी रहेगी तो काउंसलिंग भी जारी रहेगी। चिंता न करें। वकील ने कहा कि इस छात्र ने मेघालय सेंटर में परीक्षा दी थी, उसके 45 मिनट बर्बाद हुए. उसे 1563 छात्रों का हिस्सा होना चाहिए था ताकि उसे भी दोबारा नीट परीक्षा देने का मौका मिले। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूनियन और एनटीए को जवाब देने दीजिए। 8 जुलाई तक जवाब दाखिल करना होगा.
शिक्षा मंत्रालय ने पटना में आयोजित NEET-UG 2024 परीक्षा में कथित अनियमितताओं के संबंध में बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि अनुग्रह अंकों के आवंटन को लेकर चिंताओं को पूरी तरह से दूर कर लिया गया है।





