आधुनिक बनेंगे विन्ध्यवासिनी मंदिर को जाने वाले मार्ग, अब यूपी में भी ‘अपनी धरोहर, अपनी पहचान’
लखनऊ। वर्ष 2021-22 से आगामी वित्तीय वर्षों के लिये बीज ग्राम योजनान्तर्गत गेहूं एवं धान के बीज पर अन्य केन्द्रीय योजनाओं के समतुल्य अनुदान की धनराशि दिये जाने के लिये प्रदेश सरकार द्वारा विशेष अनुदान की नयी व्यवस्था शुरू करने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने सोमवार को अनुमोदित कर दिया। ऐसे में अब किसानों को धान के बीज पर 250 रुपये प्रति कुंतल एवं गेहूं के बीज पर 400 रुपये प्रति कुंतल का अतिरिक्त अनुदान उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है।
ज्ञातव्य है कि केन्द्र पोषित योजनाओं यथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, पूर्वी भारत में हरित क्रान्ति के विस्तार की योजना, एकीकृत धान्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत धान एवं गेहूं बीज वितरण पर किसानों को मूल्य का 50 प्रतिशत एवं अधिकतम 2,000 रुपये प्रति कुंतल, जो भी कम हो, अनुदान अनुमन्य है। बीज ग्राम योजना के अन्तर्गत धान एवं गेहूं के बीजों के वितरण पर मूल्य का 50 प्रतिशत एवं अधिकतम 1,750 रुपये प्रति कुन्तल धान पर एवं 1,600 रुपये प्रति कुंतल गेहूं पर अनुदान अनुमन्य किया गया है, जो अन्य केन्द्रीय योजनाओं की तुलना में कम है। इससे किसान इस योजना की ओर कम आकर्षित होते हैं, जिसके कारण भारत सरकार से आवंटित धनराशि का शत-प्रतिशत सदुपयोग नहीं हो पाता।
बीज ग्राम योजनान्तर्गत गेहूं एवं धान के बीज मूल्य पर अन्य केन्द्रीय योजनाओं के समतुल्य अनुदान की अधिकतम धनराशि 2,000 रुपये प्रति कुंतल दिये जाने के दृष्टिगत, चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रदेश में जायद, खरीफ एवं रबी मौसम की विभिन्न फसलों के बीजों पर बीज ग्राम योजनान्तर्गत ‘बीज उत्पादन कार्य मद’ में केन्द्र सरकार द्वारा धान एवं गेहूं के बीज मूल्य पर 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम धनराशि क्रमश: 1750 रुपये प्रति कुंतल एवं 1600 रुपये प्रति कुंतल तक के अनुदान के अतिरिक्त बीज उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत किसानों को प्रोत्साहित करने के लिये धान के बीज पर 250 रुपये प्रति कुंतल एवं गेहूं के बीज पर 400 रुपये प्रति कुन्तल का अतिरिक्त अनुदान उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। इसके अलावा मीरजापुर में विन्ध्यवासिनी मंदिर को जाने वाले मार्गों को जोड़ने वाले पहुंच मार्गों के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण, विन्ध्यवासिनी मंदिर पर परकोटा एवं परिक्रमा पथ के निर्माण एवं विन्ध्यवासिनी मंदिर की गलियों के फसाड ट्रीटमेंट के निर्माण में उच्च विशिष्टियों के प्रयोग के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान कर दी है।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) की दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर परियोजना से आच्छादित परिवहन निगम के भवनों के अन्यत्र निर्माण के लिये, परिवहन विभाग को नि:शुल्क भूमि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में स्वीकृति प्रदान कर दी है। मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउंडेशन न्यास (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2021 को प्रख्यापित किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। देवरिया में राजकीय आस्थान (पुरानी कचहरी) की भूमि पर शहीद स्व. रामचन्द्र विद्यार्थी स्मृति स्थल के विकास एवं संग्रहालय के निर्माण के लिये जिलाधिकारी, देवरिया से प्राप्त सूचना के अनुसार देवरिया के तहसील देवरिया सदर के ग्राम बॉस देवरिया में अवस्थित राजकीय आस्थान (पुरानी कचहरी) की भूमि पर्यटन विभाग के नाम नि:शुल्क हस्तांतरित कराये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
मंत्रिपरिषद ने प्रस्तावित नयी नीति ‘उड्डयन के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रमों और फ्लाइंग क्लबों, अकादमियों के लिए हवाई पट्टियों के उपयोग की नीति’ को स्वीकृति प्रदान कर दी है। मंत्रिपरिषद ने उड़ान 4.1 की बिड में चयनित राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित रूट्स पर 100 प्रतिशत वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत एडॉप्ट ए हेरिटेज पॉलिसी ‘अपनी धरोहर, अपनी पहचान’ की भांति प्रदेश के लिए तैयार की गयी उत्तर प्रदेश एडॉप्ट ए हेरिटेज पॉलिसी ‘अपनी धरोहर, अपनी पहचान’ को अनुमोदित कर दिया है।