नई दिल्ली। बहुत ही कम समय में युवा पीढ़ी से लेकर बुजुर्गों तक के बीच फेमस वीडियो ऐप टिक-टॉक (tik-tok) को पसंद करने वाले लोगो को मद्रास हाईकोर्ट के आदेश से झटका लग सकता है।
मद्रास हाईकोर्ट ने टिक-टॉक
तेजी से लोगो के बीच मशहूर ऐप टिक-टॉक (tik-tok) को मद्रास हाईकोर्ट ने बैन करने का निर्देश दिया है। कोर्ट का कहना है कि ये चाइनीज वीडियो एप टिक-टॉक (tik-tok) ‘आपत्तिजनक कंटेंट’ को बढ़ावा दे रही है। मद्रास हाईकोर्ट ने टिक-टॉक (tik-tok) ऐप के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि जो बच्चे इस ऐप का इस्तेमाल कर रहे है, वे यौन शिकारियों के संपर्क में आसानी से आ सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि आपत्तिजनक कंटेट के चलते इस ऐप (tik-tok) का इस्तेमाल करना खतरे से खाली नहीं है।