फेमस वीडियो ऐप tik-tok को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने दिया यूजर्स को झटका

नई दिल्ली। बहुत ही कम समय में युवा पीढ़ी से लेकर बुजुर्गों तक के बीच फेमस वीडियो ऐप टिक-टॉक (tik-tok) को पसंद करने वाले लोगो को मद्रास हाईकोर्ट के आदेश से झटका लग सकता है।

मद्रास हाईकोर्ट ने टिक-टॉक

तेजी से लोगो के बीच मशहूर ऐप  टिक-टॉक (tik-tok) को मद्रास हाईकोर्ट ने बैन करने का निर्देश दिया है। कोर्ट का कहना है कि ये चाइनीज वीडियो एप टिक-टॉक  (tik-tok) ‘आपत्तिजनक कंटेंट’ को बढ़ावा दे रही है। मद्रास हाईकोर्ट ने टिक-टॉक  (tik-tok) ऐप के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि जो बच्चे इस ऐप का इस्तेमाल  कर रहे है, वे यौन शिकारियों के संपर्क में आसानी से आ सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि आपत्तिजनक कंटेट के चलते इस ऐप (tik-tok) का इस्तेमाल करना खतरे से खाली नहीं है।

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