राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले में सुनवाई टली, एक को होगी सुनवाई

सुल्तानपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मानहानि के आरोप में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मामले में शनिवार को यहां एमपी-एमएलए अदालत में सुनवाई टल गई। याचिकाकर्ता विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडे ने बताया कि शनिवार को उपरोक्त मामले में वादी का बयान दर्ज होना था, लेकिन बार एसोसिएशन द्वारा न्यायालय में शनिवार को स्वास्थ्य शिविर लगाए जाने के कारण सभी अधिवक्ता उसमें व्यस्त रहे, जिसकी वजह से अदालत में कोई कार्य नहीं हो सका।

उन्होंने कहा कि अदालत ने इस मामले की सुनवाई एक अक्टूबर के लिए टाल दी है। राहुल गांधी पर 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान शाह के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है, इसे लेकर अगस्त 2018 में सुल्तानपुर जिले के भाजपा नेता विजय मिश्रा ने अदालत में मामला दर्ज कराया था। राहुल ने 20 फरवरी 2024 को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान अदालत में पहुंचकर आत्मसमर्पण किया था, इसके बाद उन्हें 25-25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई थी।

इसके बाद अदालत की ओर से कई बार नोटिस जारी कर राहुल गांधी को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान व्यस्त होने के कारण वह अदालत नहीं पहुंच सके थे। अदालत उन्हें सख्त लहजे में पेश होने का आदेश दिया था, जिसके बाद 26 जुलाई को राहुल ने सुलतानपुर की अदालत में पहुंचकर बयान दर्ज कराया था और कहा था कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए यह मामला दायर किया गया है।

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