-मृतक अधिवक्ताओं को शीघ्र 5 लाख रुपये का मिलेगा क्लेम
लखनऊ। विधायी एवं न्याय, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि अधिवक्तओं की समस्या का निस्तारण प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता समाज में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मृतक अधिवक्ताओं को क्लेम से सम्बन्धित 5 लाख रुपए के भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित कराये और उनका भुगतान शीघ्रता से कराया जाय।
विधायी एवं न्याय मंत्री मंगलवार को विधान भवन स्थित अपने कार्यालय में बार काउंसिल उप्र सदस्यों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होेंने कहा यदि कोई अधिवक्ता कोरोना से प्रभावित पाया जाता है तो उनके इलाज का खर्चा प्रदेश सरकार उठायेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी में प्रदेश सरकार अधिवक्ताओं के साथ खड़ी है।
उन्होंने कहा कि इस देश एवं प्रदेश की न्याय प्रक्रिया में अधिवक्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान है। लोगों को न्याय दिलाना और दोषियों को सजा दिलाना इनका प्रमुख कर्तव्य है। राज्य सरकार वकीलों के संरक्षण के प्रति पूरी तरह गम्भीर है। विधायी एवं न्याय मंत्री ने न्यासी समिति से कहा कि वे बीसीआई द्वारा बनाये गये प्राविधान जो कि परीक्षा पास के उपरान्त अधिवक्ताओं को 5 हजार रुपये दिये जाने का है को हटाते हुए जनपदों व तहसीलो मे कार्यरत उन अधिवक्ताओं जिनका 3 वर्ष का राजिस्ट्रशेन हो, उनको 5 हजार रुपये की व्यवस्था बनायी जाये।