लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यूपीपीसीएल पीएफ घोटाले में पूर्व एमडी अयोध्या प्रसाद मिश्रा की जमानत अर्जी शुक्रवार को खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि 42 हजार कर्मचारियों की करोड़ो की धनराशि के घोटाले का मामला है।
अभियुक्त मिश्रा एक प्रभावशाली व्यक्ति है और अभी घोटाले की राशि का भी पता नहीं चला है अत: इस स्तर पर उसे जमानत पर रिहा करने का कोई औचित्य नहीं है।
यह आदेश जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की बेंच ने पारित किया। बेंच ने लाकडाउन के कारण कोर्ट बंद होने से पहले ही जमानत अर्जी पर सुनवायी पूरी करके अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था जिसे शुक्रवार को सुनाया गया।
इस मामले में हजरतगंज थाने पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी जिसके बाद नवंबर 2019 के पहले सप्ताह में मिश्रा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था।





