आचार संहिता के कारण प्रशासन का कामकाज नहीं रूकना चाहिए: उच्च न्यायालय

मुम्बई। मुंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) और महाराष्ट्र के अन्य प्राधिकारों से कहा कि लोकसभा चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण प्रशासन का कामकाज नहीं रूकना चाहिए।

आचार संहिता का यह मतलब नहीं है

मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटिल और न्यायमूर्ति एन एम जामदार ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के दौरान सभी आवश्यक काम जारी रहने चाहिए। पीठ ने कहा, आचार संहिता का यह मतलब नहीं है कि आप सभी काम रोक दें। सभी आवश्यक काम जारी रहने चाहिए। वह एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी कि बीएमसी को निर्देश दिया जाए कि वह इसके पेड़ प्राधिकरण में विशेषज्ञों की नियुक्ति करे जिसके पास विकास कार्यों के लिए पेड़ काटने की अनुमति देने का अधिकार है। पीठ ने बीएमसी से इस तरह की नियुक्तियों की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी।

RELATED ARTICLES

44 हजार करोड़ के थर्मल प्रोजेक्ट से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा प्रदेश

PM मोदी की यूपी को ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी सौगात, 44 हजार करोड़ के थर्मल प्रोजेक्ट से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा प्रदेश कानपुर/लखनऊ। उत्तर प्रदेश को...

गर्मी का प्रकोप बढ़ा, तपिश और उमस से जीना मुहाल

बदायूं में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस लू के थपेड़ों से जनजीवन अस्त-व्यस्त शीतल पेय पदार्थों का सहारा बदायूं। जिले में लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा...

शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन गैस के रिसाव से मची भगदड़, एक की मौत

एक मरीज की मृत्यु हो गई शाहजहांपुर। राजकीय मेडिकल कालेज के ट्रामा सेंटर के पीछे लगे प्लांट से रविवार शाम ऑक्सीजन का रिसाव होने लगा,...

Latest Articles