आचार संहिता के कारण प्रशासन का कामकाज नहीं रूकना चाहिए: उच्च न्यायालय

मुम्बई। मुंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) और महाराष्ट्र के अन्य प्राधिकारों से कहा कि लोकसभा चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण प्रशासन का कामकाज नहीं रूकना चाहिए।

आचार संहिता का यह मतलब नहीं है

मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटिल और न्यायमूर्ति एन एम जामदार ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के दौरान सभी आवश्यक काम जारी रहने चाहिए। पीठ ने कहा, आचार संहिता का यह मतलब नहीं है कि आप सभी काम रोक दें। सभी आवश्यक काम जारी रहने चाहिए। वह एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी कि बीएमसी को निर्देश दिया जाए कि वह इसके पेड़ प्राधिकरण में विशेषज्ञों की नियुक्ति करे जिसके पास विकास कार्यों के लिए पेड़ काटने की अनुमति देने का अधिकार है। पीठ ने बीएमसी से इस तरह की नियुक्तियों की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी।

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