बलिया। जिले के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र में एक फर्जी कंपनी द्वारा सुनियोजित तरीके से छह करोड़ 59 लाख रुपये की राजस्व क्षति पहुंचाने के आरोप में उसके मालिक के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी है। पुलिस के अनुसार, राज्य के कर अधिकारी सिकंदर वर्मा की तहरीर पर शुक्रवार को सिकंदरपुर थाने में सिसोटार गांव स्थित शर्मा इंटरप्राइजेज के मालिक अखिलेश शर्मा के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि शर्मा ने कथित तौर पर खरीद और बिक्री के लिए 18 जनवरी 2025 को वस्तु एवं सेवा एवं सेवा कर पहचान संख्या हासिल की थी। हालांकि राज्य के सहायक कर आयुक्त राहुल कुमार ने 28 फरवरी 2025 को कंपनी का पंजीकरण रद्द कर दिया था।
सहायक आयुक्त राहुल कुमार ने अपने निष्कर्ष में कहा कि कंपनी ने वास्तविक रूप से अस्तित्वहीन और फर्जी कंपनियों से माल की आपूर्ति किए बिना केवल दस्तावेजों के आदान-प्रदान के माध्यम से आवक आपूर्ति की घोषणा की और फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया। अधिकारियों ने बताया कि जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध रिकॉर्ड की समीक्षा के अनुसार, धोखाधड़ी से प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग बाहरी कर देयता को पूरा करने के लिए किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 6,59,38,960.41 रुपये का राजस्व नुकसान हुआ।
अधिकारियों ने आरोप लगाया कि फर्जी कंपनी का इस्तेमाल इनपुट टैक्स क्रेडिट लाभों को धोखाधड़ी से हस्तांतरित करने के लिए किया गया था। राज्य कर उपायुक्त अनिल कुमार द्वारा 14 जनवरी को जारी निर्देशों के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई। सिकंदरपुर थाने के प्रभारी अधिकारी मूल चंद्र चौरसिया ने बताया कि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।





