एसआरएमयू पर बिना मंजूरी विधि पाठ्यक्रम चलाने का मामला दर्ज

लखनऊ / बाराबंकी । बाराबंकी में स्थित श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय(एसआरएमयू) के खिलाफ पिछले तीन वर्ष से कथित रूप से बिना मंजूरी के विधि पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के तहत नोडल एजेंसी उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा आयोग की ओर से शिकायत मिलने के बाद बुधवार को बाराबंकी नगर थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई।

उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा आयोग के अतिरिक्त सचिव दिनेश कुमार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 और 2024-25 के दौरान अपने विधि पाठ्यक्रम में छात्रों को दाखिला दिया और सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन न मिलने के बावजूद परीक्षाएं भी आयोजित कीं।शिकायत में कहा गया है कि वर्ष 2025-26 सत्र के लिए भी विधि पाठ्यक्रम के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया कथित तौर जारी थी।

अधिकारी ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।आयोग ने कहा कि यह कृत्य छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 तथा संबंधित नियमों का उल्लंघन है। एक सितंबर को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) समेत विभिन्न छात्र समूहों द्वारा विश्वविद्यालय के खिलाफ किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद अयोध्या संभागीय आयुक्त ने एक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसके बाद यह प्राथमिकी दर्ज की गई है। दिनेश कुमार ने शिकायत में कहा, विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्वाई की सिफारिश की गई है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज में एबीवीपी कार्यकर्ताओं समेत कई छात्र घायल हो गए थे, जिस पर विपक्षी दलों के साथ-साथ भाजपा ने भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी।

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