- वेदांती, कटियार सहित पांच अन्य अभियुक्तों का बयान नहीं हो सका दर्ज
लखनऊ। राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले की सुनवाई कर रही सीबीआई की विशेष अदालत ने गुरुवार को अभियुक्त विजय बहादुर सिंह का सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान दर्ज किया। विशेष जज एसके यादव ने शेष अभियुक्तों के बयान के लिए शुक्रवार की तारीख नियत की है। केस की सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर हो रही है।
अदालत ने पिछली सुनवाई पर अभियोजन की गवाही की प्रकिया समाप्त कर ली थी और अभियुक्तों को सीआरपीसी की धारा 313 के तहत गवाही के लिए बुलाया था। आदेश के अनुपालन में भाजपा नेता विनय कटियार, डा. राम विलास वेंदाती , पवन पांडे, संतोष दुबे एवं गांधी यादव गुरुवार को बयान हेतु पेश हुए किंतु समयाभाव के कारण उनका बयान दर्ज नहीं किया जा सका।
शेष अभियुक्तगों की ओर से हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र आया जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने कहा कि पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी एवं उमा भारती की अधिवक्ता के जरिये हाजिरी अग्रिम आदेश तक माफ है। कोर्ट ने अपने आदेश में बचाव पक्ष को निर्देशित किया कि बयान अंकित किये जाने के बाद अभियुक्तगणों को सफाई साक्ष्य देना है तो उसे वे लिखित कथन के रूप में दाखिल करें जिससे निर्धारित अवधि में विचारण की कार्यवाही पूरी की जा सके।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अदालत को विचारण की कार्यवाही 31 अगस्त 2020 तक पूरा करने का आदेश दे रखा है। इस केस में आडवाणी, जोशी, उमा भारती , कटियार सहित कुल 32 अभियुक्तगणों का विचारण हो रहा है।





