-सरकार के जारी मापदण्ड के खिलाफ सात जनवरी 2019 को दायर किया था वाद
-परीक्षा नियामक परिषद ने पांच दिसम्बर 2018 को शुरू किया था आवेदन
लखनऊ। प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले में बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने सरकार की ओर से तय किए गए मानकों पर ही मुहर लगाई। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि तीन महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। कोर्ट ने कटऑफ अंक बढ़ाने के सरकार के फैसले को सही बताया है। इस निर्णय से 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया हैं। यह संघर्ष करीब एक साल पांच माह चला।
69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती का मामला
शासन की ओर से परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 69000 पदों पर भर्ती किए जाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा कराए जाने के लिए एक दिसंबर 2018 को शासनादेश निकाला गया। परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव ने 5 दिसंबर 2018 को सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए विज्ञप्ति दी गई। प्रदेश के कई जिलों में 6 जनवरी 2019 को सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया।
परीक्षा के बाद शासनादेश 7 जनवरी 2019 द्वारा सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक घोषित किया गया, जिसमें सामान्य व पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के संबंध में उत्तीर्णांक 65% यानि 97/150 और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए उत्तीर्णांक 60% यानि कि 90/150 निर्धारित किया गया।
शासनादेश दिनांक 7 जनवरी 2019 द्वारा न्यूनतम उत्तीर्ण घोषित किए जाने से परेशान होकर शिक्षा मित्रों द्वारा उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में याचिका दायर की गई। इसमें कई याचिकाएं दायर की गई।
-सभी को एक साथ न्यायालय द्वारा 29 मार्च 2019 को याचीगण के पक्ष में निस्तारित की गई। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 के न्यूनतम उत्तीर्णांक 40 और 45% के आधार पर परीक्षाफल घोषित किए जाने का निर्णय पारित किया गया। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश 29 मार्च 2019 के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विशेष अपील संख्या 207/2020 उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य बनाम मोहम्मद रिजवान व अन्य योजित की गई।
उच्च न्यायालय द्वारा सरकार द्वारा आयोजित अपील के साथ आयोजित विशेष अपीलों को 06 मई को निस्तारित किया गया। शासनादेश दिनांक 7 जनवरी 2019 को नियमानुसार मानते हुए 60 एवं 65% न्यूनतम उत्तीर्णांक के आधार पर परीक्षा फल घोषित किए जाने का आदेश दिया गया। 69000 सहायक शिक्षक भर्ती में कुल 4,30,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और इसमें 3,86,000 अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित हुए थे।





