राष्ट्रपति ने जम्मू-कश्मीर में भारत का संविधान लागू करने का आदेश जारी किया

 

नई दिल्ली: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को जम्मू कश्मीर सरकार से संबंधित संविधान (जम्मू कश्मीर में लागू) आदेश 2019 जारी किया जो राज्य में भारत का संविधान लागू करने का प्रावधान करता है। राष्ट्रपति ने संविधान (जम्मू कश्मीर में लागू) आदेश 2019 जारी किया जो तत्काल प्रभाव से लागू गया। यह जम्मू कश्मीर में लागू आदेश 1954 का स्थान लेगा। इसमें कहा गया है कि संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर राज्य में लागू होंगे।

 

सरकार ने कहा कि राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 367 में उपबंध 4 जोड़ा है जिसमें चार बदलाव किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि संविधान या इसके उपबंधों के निर्देशों को, उक्त राज्य के संबंध में संविधान और उसके उपबंधों को लागू करने का निर्देश माना जाएगा। जिस व्यक्ति को राज्य की विधानसभा की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा जम्मू एवं कश्मीर के सदर ए रियासत, जो स्थानिक रूप से पदासीन राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य कर रहे हैं, के रूप में स्थानिक रूप से मान्यता दी गई है, उनके लिए निर्देशों को जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल के लिए निर्देश माना जाएगा। इसमें कहा गया है कि उक्त राज्य की सरकार के निर्देशों को, उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य कर रहे जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के लिए निर्देशों को शामिल करता हुआ माना जाएगा।

 

 

RELATED ARTICLES

रणजी ट्रॉफी से पहले रहाणे ने छोड़ी मुंबई की कप्तानी, टीम में बने रहेंगे

मुंबई । अनुभवी भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने आगामी रणजी ट्रॉफी सत्र से पहले गुरुवार को मुंबई के कप्तान पद से इस्तीफा दे दिया...

सेंसेक्स, निफ्टी में शुरूआती कारोबार में तेजी

मुंबई । घरेलू शेयर बाजारों सेंसेक्स और निफ्टी में बृहस्पतिवार को शुरूआती कारोबार में तेजी दर्ज की गई। बीएसई सेंसेक्स शुरूआती कारोबार में 373.33...

सेबी शेयर वायदा कारोबार की अवधि, परिपक्वता में सुधार करेगा : सेबी चेयरमैन

मुंबई । भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के चेयरमैन तुहिन कांत पांडेय ने कहा है कि नियामक शेयर वायदा कारोबार की अवधि एवं...