-देर रात तक शराब परोशने के लिए नजदीक के थाने से लेना होगा परमिशन
लखनऊ(वरिष्ठ संवाददाता)। होटल, रेस्त्रां में शराब पार्टी करना चाहते है तो एक दिन का 11 हजार जमा करके जिला आबकारी अधिकारी से परमिशन ले सकते है। परमिशन में सुबह से लेकर रात भर पार्टी कर सकते है। देर रात होने पर स्थानीय थाने से भी परमिशन लेना होगा। इसके साथ ही कोई भी घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी थाने और आयोजनाकर्ता की होगी। शराब बेचने से पहले रेस्त्रां मालिक को प्रतिदिन लाइसेंस लेना पड़ता था।
डीएम ने एडीएम सप्लाई को निर्देश देते हुए कहा है कि रेस्त्रां मालिको से सभी प्रक्रिया पूरी करते हुए लाइसेंस दिया जाना चाहिए। जो नियमित लाइसेंस के लिए मानक हैं उनको पूरे करवाएं। बीते वर्ष आबकारी विभाग ने लक्ष्य के मुकाबले 78 फीसदी वसूली की है। बीते राजस्व प्राप्तियों की समीक्षा बैठक में डीएम ने प्रत्येक विभाग की रिपोर्ट देखी थी।
आबकारी विभाग की समीक्षा के दौरान संज्ञान में आया कि विभाग द्वारा माह के लक्ष्य के सापेक्ष केवल 78.05 प्रतिशत ही राजस्व की वसूली की गई है। जिसके लिए जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि आबकारी विभाग द्वारा भी राजस्व वसूली अपेक्षा अनुरूप नहीं की गई है। जिसके लिए अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को निर्देश दिए गए कि सभी इंस्पेक्टर्स के कार्यो की एक बार विस्तार से गहन समीक्षा करना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही संज्ञान में आया कि सिंगल डे लाइसेंस धारक रेस्टोरेंट/प्रतिष्ठानों द्वारा प्रतिदिन मदिरा का विक्रय किया जा रहा है।