लखनऊ। सूबे की योगी सरकार ने गुरुवार को बेसिक शिक्षा परिषद में होने वाली कुल भर्तियों के पहले चरण में 31661 सहायक शिक्षकों की भर्ती का आदेश जारी कर दिया है।
अपर मुख्य सचिव रेणुका कमार द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि सहायक शिक्षकों की भर्ती सर्वोच्च न्यायालय में लंबित याचिका के अधीन की जा रही है। न्यायालय के आदेश पर ही शिक्षामित्रों के लिए 37399 पद छोड़े गए हैं। आदेश के अनुसार, अभ्यर्थियों को पूर्व में आवंटित जिले और आरक्षण के अनुसार ही पद आवंटित किए जाएंगे। जिलों में आवंटित पदों पर मेरिट पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा।
गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय में 24 जुलाई 20 को ही बहस पूर्ण हो गयी थी तथा निर्णय सुरक्षित कर लिया गया था। उक्त सुरक्षित किया गया निर्णय अभी तक निर्गत नहीं हुआ है। शिक्षकों की अत्यधिक कमी तथा निकट भविष्य में शीघ्र स्कूल खोलने को देखते हुए उच्चस्तर से उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त दोनों आदेशों के अनुपालन में शिक्षामित्रों के 37,339 पदों को छोड़कर शेष पदों को भरने के लिए कार्यवाही किया जाना है।
शासन ने उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त आदेश 21 मई व 9 जून के अनुपालन में सहायक अध्यापकों के 69000 विज्ञापित रिक्त पदों के सापेक्ष शिक्षामित्रों के लिये 37,339 पदों को छोड़ते हुये शेष 31,661 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूर्व घोषित परिणाम के आधार नियम व शर्तों के अधीन पूर्ण करने का निर्णय लिया है।
69 हजार रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी थी तथा अभ्यर्थियों को जिलों में उपलब्ध रिक्त पदों के अनुसार आरक्षण नियमों का पालन करते हुए जिले आवंटित किये जा चुके हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों को पूर्व में आवंटित जिले व आरक्षण को यथावत रखते हुए 31661 पदों में से समानुपातिक रूप से जिलों को पद आवंटित करते हुए आवंटित पद के सापेक्ष मैरिट के ऊपर से उतने ही अभ्यर्थियों का नियुक्त पत्र निर्गत किया जायेगा।