लखनऊ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जिला न्यायाधीश अनिल कुमार ओझा के मार्गदर्शन में प्राधिकरण करोना महामारी के दौरोेन लॉकडाउन के समय पीड़ित महिलाओं एवं बच्चों को नि:शुल्क कानूनी मदद उपलब्ध करायेगा।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पूर्णिमा सागर ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला स्तर पर कार्यरत वन स्टाप सेन्टर व महिला हेल्पलाईन पर आने वालो पीड़ितों को विधिक सहायता उपलब्ध करायेगा काराई जायेगी।
उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाने के लिये भारत सरकार ने देश में लाकडाउन लागू किया है, इस कष्ट के समय बहुत से व्यक्ति कानूनी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। भारत सरकार ने वन स्टाप सेन्टर व महिला हेल्पलाईन का पूर्व में गठन किया है।
पूर्णिमा सागर ने बताया कि संकट की इस घड़ी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वन स्टाप सेन्टर एवं महिला हेल्पलाईन को संचालित करने वाले अधिकारी से समन्वय स्थापित कर लॉकडाउन के समय शारीरिक दूरी बनाते हुये पीड़ित महिलाओं वं बच्चों को टेलीफोन आदि के माध्यम से नि:शुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करायेगा।