नई दिल्ली। उपहार सिनेमाघर अग्निकांड में साक्ष्यों के साथ कथित छेड़छाड़ करने के मामले में पेश नहीं होने पर एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार को आरोपियों सुशील अंसल और गोपाल अंसल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए।
Uphar cinema fire matter: Non-bailable warrant has been issued against Sushil Ansal and Gopal Ansal by Chief Metropolitan Magistrate of Delhi's Patiala House Court for allegedly tampering with evidence.
— ANI (@ANI) March 26, 2019
मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट
मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दीपक सहरावत ने इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए। अदालत इस प्रकरण में रिकार्डों के साथ छेड़छाड़ किए जाने से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही थी। पिछले 20 वर्षों से पीड़ितों के परिवारों की तरफ से कानूनी लड़ाई लड़ रहीं नीलम कृष्णामूर्ति ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश का अनुपालन करने का आग्रह किया है जिसमें इस मामले की सुनवाई सप्ताह में तीन बार करने के लिए कहा गया था। कृष्णामूर्ति ने इस अग्निकांड में अपने दो बच्चों को खो दिया था। गौरतलब है कि 13 जून, 1997 को उपहार सिनेमा में हिन्दी फिल्म बॉर्डर के प्रदर्शन के दौरान आग लगने से 59 लोगों की मौत हो गई थी।