यूपी सरकार देगी कर्मचारियों को दिवाली के पहले बोनस

  • 15 लाख को मिलेगा लाभ, सरकार पर आयेगा 1022.75 करोड़ रुपये का व्ययभार
  • किसानों के लिए मंडी शुल्क दो फीसद से घटाकर एक प्रतिशत किया
  • 75 प्रतिशत धनराशि भविष्य निधि खाते में व शेष 25 प्रतिशत का भुगतान नकद किया जायेगा

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य कर्मचारियों और किसानों को दीपावली का तोहफा दिया है। एक ओर जहां 15 लाख राज्यकर्मियों को बोनस मिलेगा, वहीं दूसरी ओर किसानों के लिये मंडी शुल्क दो फीसद से घटाकर एक प्रतिशत कर दिया है। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को इस बहुप्रतीक्षित बोनस की मंजूरी दे दी।

योगी के इस फैसले से प्रदेश के 14,82,187 कर्मचारियों को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। इससे राजकीय कोष पर 1022.75 करोड़ का व्यय भार आएगा। कोरोना कॉल के चलते बदली परिस्थितियों के बीच इस बार सूबे में दीपावली पर बोनस मिलने को लेकर कर्मचारियों में असमंजस की स्थिति थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के हितों को देखते हुए दीपावली पर बोनस देने का फैसला किया है। मंडियों में बेहतर सुविधा प्रदान करने एवं मंडियों में कार्य कर रहे व्यापारियों के प्रोत्साहन के लिये मंडी शुल्क की दर को 2 प्रतिशत से घटाकर मात्र 1 प्रतिशत किए जाने का आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिये है।

मंडियों में विकास कार्यों को गति प्रदान के लिए विकास शुल्क की दर (0.5 प्रतिशत) यथावत रहेगी। अत: अब मंडी परिसर के अंदर व्यापार करने पर वर्तमान में लागू 2.5 प्रतिशत के स्थान पर कुल 1.5 प्रतिशत कर ही देय होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के क्रम में सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा राज्य सरकार के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2019-20 के लिए 30 दिन के बोनस के भुगतान करने का निर्णय लिया गया है।

इस निर्णय से कुल लगभग 15 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि तदर्थ बोनस की सुविधा अपुनरीक्षित वेतनमानों में गे्रड वेतन 4800 रुपये (पुनरीक्षित में वेतन मैट्रिक्स लेवल-8) तक के पद पर कार्यरत अराजपत्रित कर्मचारियों को अनुमन्य होगी। तदर्थ बोनस के रूप में मासिक परिलब्धियों की अधिकतम सीमा 7,000 रुपये होगी तथा एक माह में औसत दिनों की संख्या 30.4 के आधार पर दिनांक 31 मार्च 20 को ग्राह्य परिलब्धियों के अनुसार 30 दिन की परिलब्धियां आगणित की जाएगी।

इस प्रकार एक कर्मचारी को अधिकतम 6,908 रुपये बोनस के रूप में अनुमन्य होगा। जो कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर 31 मार्च 20 के बाद सेवानिवृत्त हो चुके हैं, अथवा 30 अप्रैल 21 तक सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उनको अनुमन्य तदर्थ बोनस की सम्पूर्ण धनराशि का नकद भुगतान किया जाएगा। तदर्थ बोनस के भुगतान की गणना के लिये मासिक परिलब्धियों की अधिकतम सीमा 7000 होगी।

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