लखनऊ। उत्तरप्रदेश सरकार कोविड-19 और लॉकडाउन के नियम तोडऩे को लेकर लोगों पर दर्ज किए गए मुकदमे वापस लेने की तैयारी कर रही है। इस बारे में कानून मंत्रालय ने अधिकारियों को दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। एक सरकारी बयान के अनुसार प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने फैसला लिया है कि कोविड- 19 और लॉकडाउन तोड़ने के मामलों में व्यापारियों एवं अन्य लोगों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे।
कानून मंत्रालय ने इस बारे में प्रमुख सचिव को दिशानिर्देश जारी करते हुए प्रदेश भर में दर्ज मुकदमों का ब्योरा जुटाने के लिए कहा है। बयान के मुताबिक प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने बृहस्पतिवार को इस बारे में अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार का मानना है कि कोविड-19 के मुकदमों से आम लोगों को अनावश्यक परेशानी उठानी पड़ेगी। कानून मंत्री ने कहा कि व्यापारियों की लंबे समय से यह मांग थी, जिस पर विचार करते हुए राज्य सरकार ने इन मुकदमों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।