लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के बड़े शहरों में बार मध्यरात्रि के बाद दो बजे तक और फाइव स्टार होटलों में सुबह चार बजे तक खुले रखने का निर्णय लिया है।
बार वालों को इसके लिए वार्षिक फीस देनी होगी। राज्य सरकार की नई आबकारी नीति के तहत बड़े शहरों में बार (शराबखाने) मध्यरात्रि के बाद दो बजे तक खुले रहेंगे। नई नीति एक अप्रैल से प्रभावी हो जाएगी। प्रमुख सचिव संजय भूसरेडडी ने भाषा को बताया कि मेहमानों विशेषकर विदेशी मेहमानों की सुविधा के लिए यह फैसला किया गया है।
फाइव स्टार होटलों के बार सुबह चार बजे तक खुले रहेंगे। पूर्व के नियमों के तहत मध्यरात्रि के बाद बार खोलने की अनुमति नहीं थी। भूसरेडडी ने बताया कि ऐसे में होटल मेहमानों की शराब की मांग पूरी नहीं कर पाते थे लेकिन नई नीति होटलों को अपने मेहमानों की बेहतर सेवा का मौका देगी।
उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने पिछले हफ्ते 202021 की आबकारी नीति को मंजूरी दी, जिसके तहत देशी शराब की लाइसेंस फीस में दस फीसदी, बीयर में 15 फीसदी और अंग्रेजी शराब में 20 प्रतिशत की बढोतरी की गई है। कैबिनेट बैठक के बाद भूसरेडडी ने कहा था कि सरकार ने सरल एवं पारदर्शी आबकारी नीति बनाई है। लाइसेंसों का नवीकरण ई लाटरी से किया जाएगा। नई नीति के तहत एक व्यक्ति को राज्य में केवल दो दुकानें ही संचालित करने दी जाएंगी।